हिमाचल प्रदेश मंत्रिमण्डल बैठक के निर्णय: स्वास्थ्य मामले, पद सृजन, जलविद्युत क्षेत्र, अन्य व अधिनियम एवं संशोधन

शिमला: हिमाचल प्रदेश मंत्रिमण्डल की आज यहां आयोजित बैठक में हिमाचली बोनाफाइड उम्मीदवार, जिन्होंने केन्द्रीय लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवाएं की प्रारम्भिक परीक्षा उर्त्तीण की है, कोचिंग के लिए 30 हजार रुपये की सहायता एक मुश्त प्रोत्साहन के रूप में देने का निर्णय लिया गया है, जिसके लिए आय और जाति कोई आधार नहीं होगा। यह निर्णय मुख्यमंत्री की वर्ष 2015-16 के बजट भाषण में की गई घोषणा के अनुरूप लिया गया है। यह योजना वित्त वर्ष 2015-16 में लागू होगी। बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने की।

  • बैठक में विधानसभा के 11वें सत्र के उद्घाटन अवसर पर राज्यपाल द्वार दिए जाने वाले प्रारूप अभिभाषण को स्वीकृति प्रदान की गई।
  • मंत्रिमण्डल ने कृष्णानगर, लक्कड़ बाजार, बालूगंज, छोटा शिमला के निवासियों, जिन्होंने ब्रिटिशकाल से सरकारी भूमि पर मकानों का निर्माण किया है, के लिए मालिकाना हक योजना को जारी रखने का निर्णय लिया है। हालांकि, इस तरह के कुछ अवैध कब्जों को नियमित किया जा चुका है, लेकिन अभी भी बहुत से लोगों को इसका लाभ नहीं मिला है।
  • बैठक में संशोधित इको-पर्यटन नीति-2016 को स्वीकृति प्रदान की गई। इसकी परिकल्पना राज्य की सांस्कृतिक विरासत तथा प्राकृतिक सौंदर्य का सरंक्षण करने के साथ-साथ लोगों को आजीविका के साधन बढ़ाना, सत्त विकास के लिए संसाधनों का सृजन तथा इको-पर्यटन प्रोत्साहनों के माध्यम से सहमति को प्रोत्साहित करना है। इसका उद्देश्य हिमाचल को स्थानीय सहभागिता से एक अग्रणी इको-पर्यटन गंतव्य बनाना है। इसके पात्रता मानदंडों में हिमाचल प्रदेश के लोगों को अधिमान दिया जाएगा।
  • मंत्रिमण्डल ने स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में विभिन्न समितियों के अन्तर्गत कार्यरत कर्मियों जिन्हें भर्ती एवं पदोन्नति नियमों के तहत नियुक्त किया गया है, के नियमतीकरण की नीति को स्वीकृति प्रदान की। कर्मचारी इसी समिति में संबंधित पद पर कार्य करेंगे जो तीन वर्ष के पश्चात रोगी कल्याण समिति में परिवर्तित करने के लिए विचारणीय होगा तथा आठ वर्षों के सेवाकाल के पश्चात उनका नियमितीकरण किया जाएगा।
  • मंत्रिमण्डल ने प्रदेश में खुली सिगरेट अथवा बीड़ी की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने के उद्देश्य से तम्बाकू उत्पाद के प्रचून विक्रेताओं का पंजीकरण तथा तम्बाकू उत्पाद विक्रेताओं के लिए लाइसेंस अनिवार्य करने का निर्णय लिया है।
  • बैठक में 1114.75 करोड़ रुपये की विश्व बैंक की वित्त पोषित हिमाचल प्रदेश बागवानी विकास परियोजना को भी स्वीकृति प्रदान की गई।
  • मंत्रिमण्डल ने धारा-24 (2) तथा भूमि अधिग्रहण एवं पुनर्वास तथा पुनर्गठन अधिनियम 2013 में क्षतिपूर्ति के अधिकार के प्रावधान के अन्तर्गत क्षतिपूर्ति राशि के पुनर्निर्धारण को भी अपनी स्वीकृति प्रदान की। बैठक में यह भी जानकारी दी गई कि फोर लेनिंग के कार्य के चलते परवाणु से शिमला के लिए वैकल्पिक मार्ग के विकास एवं सुधार के लिए भारत सरकार ने एक मुश्त राहत के रूप में 26.04 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की है ताकि यात्रियों को सुचारू परिवहन सुविधा सुनिश्चित हो। इन वैकल्पिक मार्गों में कसौली होते हुए परवाणु से धर्मपुर, परवाणु से जोहड़जी वाया बंसार और भोजनगर तथा चक्की मोड़ से भोजनगर शामिल हैं।
  • मंत्रिमण्डल ने क्षेत्र की आम जनता की सुविधा के लिए श्री नयनादेवी जी को नगर नियोजन योजना विनियमन में छूट देते हुए योजना क्षेत्र से बाहर करने का निर्णय लिया है।
  • सोलन जिले के बद्दी में सरकारी भूमि को राज्य इंटेलिजेंस ब्यूरो कार्यालय भवन के निर्माण के लिए भारत सरकार के गृह मंत्रालय के इंटेलिजेंस ब्यूरों को हस्तांतरित करने की मंजूरी प्रदान की गई।

स्वास्थ्य मामले :

  • बैठक में नगरोट बगवां में आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र अप्पर मझेटली को 10 बिस्तरों के आयुर्वेदिक अस्पताल में स्तरोन्नत करने का निर्णय लिया गया।
  • सिरमौर जिले के आंजी तथा मंडी के बम्बोला गांव में आवश्यक पदों सहित स्वास्थ्य उप-केन्द्र खोलने को मंजूरी प्रदान की गई।
  • कांगड़ा जिले के जगरूपनगर में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने तथा आवश्यक पदों को भरने का भी मंत्रिमण्डल ने निर्णय लिया।
  • मंत्रिमण्डल ने कांगड़ा जिले में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र फतेहपुर को 50 बिस्तरों का नागरिक अस्पताल स्तरोन्नत करने का निर्णय लिया।
  • बैठक में जानकारी दी गई कि आईजीएमसी शिमला में सुपर स्पेशियलिटी खण्ड के निर्माण के लिए प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना चरण तीन के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा 150 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं, जबकि प्रदेश सरकार 30 करोड़ रुपये खर्च वहन करेगी।
  • बैठक में मण्डी जिले में स्वास्थ्य उप-केन्द्र, कमांद को ग्राम पंचायत कमांद के नालन गांव में स्थानांतरित करने का निर्णय लिया गया।
  • मंत्रिमण्डल में हाल ही में खोले गए मेडिकल ब्लॉक रामपुर में पैरा मेडिकल स्टाफ के छह पद सृजित करने को स्वीकृति प्रदान की। शिमला के इंड्स अस्पताल में एल-वन
  • ट्रॉमा सेंटर खोलने का निर्णय भी लिया गया।

पद सृजन :

  • बैठक में प्रदेश के आठ जिलों में समेकित बाल संरक्षण योजना के अन्तर्गत विभिन्न श्रेणियों के 88 पदों के सृजन व भरने को मंजूरी प्रदान की।
  • मंत्रिमंडल ने बैठक में बागवानी उत्पाद विपणन एवं प्रसंस्करण निगम लि. में विभिन्न श्रेणियों के 48 पदों को भरने की मंजूरी प्रदान की।
  • बैठक में गृह रक्षा एवं नागरिक सुरक्षा विभाग में बैंडमेन/गार्डमेन के 16 पदों को भरने का भी निर्णय लिया।
  • बैठक में योजना विभाग में सीधी भर्ती के माध्यम से विभिन्न श्रेणियों के 12 पदों को भरने का निर्णय लिया।
  • बैठक में अनुबंध आधार पर निर्वाचन कानुनगो के 10 पदों को भरने को स्वीकृति दी।
  • बैठक में युवा सेवाएं खेल विभाग में अनुबंध आधार पर युवा समन्वयकों के चार पदों को भरने का भी निर्णय लिया।
  • बैठक में स्वास्थ्य विभाग में अनुबंध आधार पर पांच दवा निरीक्षकों के पदों को भरने का भी निर्णय लिया गया।
  • बैठक में इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज शिमला के रेडियोलोजी थेरेपी और ओनकोलोजी विभाग में सहायक प्रो. (मेडिकल ओनकोलोजिस्ट) के एक पद को भरने को स्वीकृति प्रदान की।
  • बैठक में चौपाल के देहा में पटवारी का एक पद सृजित करने को स्वीकृति प्रदान की।
  • बैठक में पुलिस विभाग में 26 वाटरकेरियर की कुक पद पर पदोन्नति के लिए शैक्षणिक योग्यता में छूट प्रदान करने की स्वीकृति प्रदान की गई।
  • भारत स्काउटस एंड गाईड्स परिषद शिमला में दो पदों को सृजित करने का निर्णय लिया गया।
  • मंत्रिमंडल ने मनरेगा के तहत निजी भूमि में लाभार्थियों/किसानों द्वारा निर्मित वाटर टेंकों को पॉली लाईनड टेंकों/पक्का टेंकों में बदलने की योजना को स्वीकृति प्रदान की।
  • मंत्रिमंडल ने मंडी जिला के मोहाल सेरी स्थित जांचू का नाला में पार्किंग एवं व्यवसायिक परिसर के निर्माण सम्बन्धित विभिन्न नियमों में संशोधन को स्वीकृति प्रदान की, जिसमें ठेकेदार द्वारा स्वीकृति योजना में किसी भी प्रकार के परिवर्तन और स्थल की भूगर्भीय सत्यापन करने के अतिरिक्त डिवेलपर द्वारा मंडी में जेल रोड़ पार्किंग का कार्य आरम्भ करने को स्वीकृति प्रदान की।

जलविद्युत क्षेत्र :

  • मंत्रिमंडल ने कुल्लू जिले के पुरसोर (5 मेगावाट) जल विद्युत परियोजना के स्थान/ऊंचाई एवं क्षमता को बढ़ाकर 15 मैगावाट करने को स्वीकृति प्रदान की। इसके लिए यह र्शत लगाई गई है कि स्वतंत्र ऊर्जा उत्पादक प्रति क्षमता अतिरिक्त शुल्क अदा करेंगे और सभी शुल्क 5 मेगावाट से उपर की परियोजनाओं के लिए नीति के अनुसार देय किया जाएगा जिसमें अतिरिक्त निशुल्क ऊर्जा रायलटी भी शामिल है।
  • बैठक में बूट आधार पर 5 मेगावाट तक की पांच जल विद्युत परियोजनाओं को स्थापित करने के लिए सैद्धांतिक मंजूरी प्रदान की गई। इनमें चंबा जिले में पांच मेगावाट की
  • चांजू-मेहाड़ और तीन मेगावाट की मेहलद तथा शिमला जिले में पांच-पांच मेगावाट की सुपिन, सुंदरू तथा तांगणू शामिल है।
  • मंत्रिमंडल ने हिमाचल प्रदेश ऊर्जा निगम लि. की प्राधिकृत हिस्सा पूंजी को 1500 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 2000 करोड़ रुपये करने का निर्णय लिया।
  • बैठक में हिमाचल प्रदेश उर्जा संचारण निगम लि. की प्राधिकृत हिस्सा पूंजी को भी 200 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 250 करोड़ रुपये करने का भी निर्णय लिया गया।
  • मंत्रिमंडल ने मैसर्ज प्रोडिगी जल विद्युत प्रा. लि. की पटटा भूमि पर अधिकार एवं परिसंपत्ति को पीएफसी ग्रीन एर्नजी लि. के पक्ष में मार्टगेज करने को स्वीकृति प्रदान की ताकि कांगड़ा जिले में 6 मैगावाट बनेर-2 जल विद्युत परियोजना के कार्यान्वयन के लिए वित्तीय संसाधनों को बढ़ाया जा सके

अन्य :

  • मंत्रिमण्डल ने सोलन जिले के चंडी मेला, मंडी जिले के पद्धर और भंगरोटू मेलों तथा कांगड़ा जिले के नगरोटा बगवां के लिदवाड़ मेला को जिला स्तरीय मेले घोषित करने को स्वीकृति प्रदान की।
  • बैठक में चयन पद (सलैक्शन पोस्टों) की पदोन्नति के लिए भारत सरकार द्वारा स्थापित प्रक्रिया के लिए निर्देशित संशोधित दिशा-निर्देशों को अपनाने का निर्णय लिया गया है।
  • मंत्रिमण्डल ने कांगड़ा जिले के नगरोटा बगवां स्थित राजीव गांधी राजकीय इंजीनियरिंग कालेज परिसर में पूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी की प्रतिमा स्थापित करने को स्वीकृति प्रदान की।
  • बैठक में शिमला जिले के कोटला (ज्यूरी) में राजकीय इंजीनियरिंग कालेज का नाम बदलकर महात्मा गांधी राजकीय इंजीनियरिंग कालेज तथा इसके प्रशासनिक खण्ड का नाम रानी साहिबा शांति देवी जी करने को स्वीकृति प्रदान की गई।
  • मंत्रिमंडल ने सीमित सीधी भर्ती के अन्तर्गत लिखित परीक्षा पास करने वाले उन अभियार्थियों को टाइपिंग टेस्ट का एक और अवसर प्रदान करने को भी मंजूरी दी।
  • बैठक में कुल्लू जिले के लूहरी के निकट कुसुम्बा माता मंदिर (खेगसू) तथा मंडी जिले के महामृत्युंजय मंदिर को हिमाचल प्रदेश पब्लिक रिलिजियस इंस्टिट्यूशन्स एण्ड चैरीटेबल इनडोमेंट एक्ट 1984 के अर्न्तगत सरकारी नियंत्रण में लेने को स्वीकृति प्रदान की।
  • बैठक में सोने पर वर्तमान में 0.25 प्रतिशत प्रवेश कर को घटाकर 0.10 प्रतिशत करने का निर्णय लिया।

अधिनियम एवं संशोधन :

  • मंत्रिमण्डल ने हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक ट्रिब्यूनल स्टॉफ (सेवा शर्ते) नियम-2015 में संशोधन को मंजूरी प्रदान की।
  • बैठक में वस्तु प्रवेश पर हिमाचल प्रदेश कर में जोड़े गए अनुसूचि प्प् को संशोधित कर स्थानीय क्षेत्र अधिनियम, 2010 में शामिल करने को स्वीकृति प्रदान की।
  • मंत्रिमण्डल ने हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 के संशोधन को भी स्वीकृति प्रदान की।
  • बैठक में हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग (सदस्यों) विनयमन, 1974 के नियामन 5 में संशोधन को मंजूरी प्रदान की।
  • मंत्रिमण्डल ने खण्ड विकास अधिकारियों के भर्ती एवं पदोन्नति नियमों के संशोधन को स्वीकृति प्रदान की।
  • बैठक में ऊना जिले के एसवीएसडी कालेज, भटोली के पक्ष में हिमाचल प्रदेश अनुदान अनुग्रह राशि को गैर-सरकारी कालेज नियम 2008 में संशोधन को स्वीकृति दी।
  • मंत्रिमण्डल ने हिमाचल प्रदेश न्यायिक सेवाएं नियम 2004 में संशोधन करने को स्वीकृति प्रदान की।
  • बैठक में हिमाचल प्रदेश जमाकर्ता के हित संरक्षण (वित्तीय संस्थानों) अधिनियम, 1999 में संशोधन को स्वीकृति प्रदान की।
  • मंत्रिमंडल ने आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं/हैल्परों की नियुक्ति/चयन के लिए दिशा-निर्देशों में संशोधन को स्वीकृति प्रदान की। इसके अन्तर्गत वार्षिक आय सीमा वर्तमान में 20000 रुपये से बढ़कर 35000 रुपये करने तथा स्थानांतरण के प्रस्तावों को शामिल किया गया है।

 

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