हिमाचल: बिजली का मीटर लगाने के लिए उपभोक्ताओं से ली जाएगी अब पुरानी ही निर्धारित सिक्योरटी राशि

15 सितम्बर तक कर दें लम्बित बिजली बिलों का भुगतान

बिजली के कनैक्शन बिना किसी अतिरिक्त पत्राचार या सूचना के दिए जाएंगे काट 

मण्डी: हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत् परिषद् लिमिटेड उपमंडल 2 मंडी के सहायक अभियन्ता सुनीन शर्मा ने विद्युत उपमंडल 2 के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र सौली खड्ड, विन्द्रावणी, नेला, चड़याणा, शिल्ला कीपर, मझवाड़, दुदर, कोटमोर्स, सायरी, रखून, ब्राधिवीर, चडयारा, गुटकर, ओटा, बैहना, कैहनवाल, मनयाणा, टिल्ली, तल्याहड, देवधार, पधिऊ, कठलग, रंधाडा, गजनोहा, पतरौण, रत्तीपुल, अलाथू एवं मराथू, जनेड, सिरम, तांदी के विद्युत् उपभोगताओं से आग्रह किया है कि वे अपने लम्बित बिजली के बिलों का भुगतान 15 सितम्बर 2023 से पहले पहले कर दे अन्यथा उनके बिजली के कनैक्शन बिना किसी अतिरिक्त पत्राचार या सूचना के काट दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि इसके बाद दुबारा सप्लाई जोड़ने के लिए 250 रुपये प्रतिमीटर अतिरिक्त अदायगी भी करना पड़ेगी ।

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