सूचना का अधिकार कानून पर एक दिवसीय कार्यशाला -मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. सुरेखा चोपड़ा

शिमला:  मुख्य चिकित्सा अधिकारी जिला शिमला डॉक्टर सुरेखा चोपड़ा की अध्यक्षता में सूचना का अधिकार कानून के बारे में दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल जिला शिमला के सभागार में एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक संस्थान के प्रोफेसर आर एस कपूर को मुख्य स्रोत व्यक्ति के रूप में विशेष तौर पर आमंत्रित किया गया। इस कार्यशाला में सीएमओ शिमला के अधीनस्थ जिला स्वास्थ्य अधिकारी सभी जिला कार्यक्रम अधिकारी सुपरिंटेंडेंट ग्रेड 1 ग्रेड 2 तथा पूरा मिनिस्ट्रियल स्टाफ एनएमके सभी कर्मचारी उपस्थित रहे।

 जिला शिमला के सभी 10 स्वास्थ्य खंडों के खंड चिकित्सा अधिकारी व रामपुर वा रोहडू के चिकित्सा अधिकारी भी मौजूद रहे। इसके अतिरिक्त चिकित्सा अधीक्षक दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल के अधीनस्थ सभी चिकित्सा अधिकारी मिनिस्ट्रियल स्टाफ के सभी कर्मचारी उपस्थित रहे। प्रोफेसर आर एस कपूर द्वारा आरटीआई एक्ट तथा इससे जुड़े सभी पहलुओं पर विस्तृत जानकारी दी गई। इस एक्ट के तहत एसआईसीसीआईसी उच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी की हुई जजमेंट्स के बारे में भी जानकारी दी गई। इससे जुड़ी सभी समस्याओं व शंकाओं का भी मौके पर ही समाधान किया गया। सूचना का अधिकार कानून नागरिकों को सरकार की गतिविधियों के बारे में जानकारी देने के लिए एक बड़ा महत्वपूर्ण कदम है। इस कानून के कारण एक आम नागरिक को यह अधिकार मिला है कि वह किसी भी सरकारी विभाग से जानकारी प्राप्त कर सकता है। यह भ्रष्टाचार के खिलाफ एक बड़ा कदम है, जो सरकार के काम या प्रशासन में और भी पारदर्शिता लाने का काम करता है। लेकिन आरटीआई का गलत माध्यमों के लिए दुरुपयोग नहीं किया जाना चाहिए।

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