हिमाचल: कर्फ्यू पास लेकर एक से दूसरे जिले में चलेंगी टैक्सियां, लेकिन सरकारी-निजी बसें नहीं चलेंगी अभी

शिमला: टैक्सी पार्किंग लक्कड़ बाजार बस स्टैंड शीश महल के लिए स्थानांतरित

शिमला: जिला दण्डाधिकारी एवं उपायुक्त शिमला आदित्य नेगी ने आज यहां बताया कि मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 117 के तहत टैक्सी पार्किंग लक्कड़ बाजार बस स्टैंड को शीश महल लक्कड़ बाजार के लिए स्थानांतरित किया गया है।
उन्होंने बताया कि यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे और राजधानी टैक्सी ऑपरेटर यूनियन लक्कड़ बाजार के चालकों से सहयोग की अपील की है।

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