हिमाचल: पोस्टिंग वाले स्थानों पर अब अफसर नहीं खरीद सकेंगे भूमि-फ्लैट

हिमाचल : हिमाचल की सुक्खू सरकार का बड़ा निर्णय: हिमाचल में पोस्टिंग वाले स्थानों में अब अधिकारी नहीं खरीद सकेंगे जमीन और मकान

सरकार ने 16 फ़रवरी 2016 के आदेश को रद्द कर 12 जनवरी 1996 के आदेशों को किया लागू ,

कार्मिक विभाग ने अधिसूचना जारी कर,सभी संबंधित अधिकारियों को दिए अनुपालन के निर्देश

प्रदेश में मंडलायुक्त, डीसी, एसपी सहित 50 से अधिक श्रेणी के अफसर अब अपनी पोस्टिंग वाले स्थानों पर भूमि और फ्लैट नहीं खरीद सकेंगे। सरकार ने इस संबंध में 15 फरवरी 2016 को जारी निर्देशों को रद्द करने और 12 जनवरी 1996, 16 अगस्त 1997 और 26 सितंबर 2012 के निर्देशों को बहाल करने का निर्णय लिया है। नए निर्देशों के अनुसार कोई भी अधिकारी अब अपने नाम या परिवार के किसी सदस्य के नाम पर तैनाती के संबंधित क्षेत्राधिकार में भूमि, भवन-अचल संपत्ति नहीं खरीद सकता है। साथ ही, जिन अधिकारियों का तबादला कर दिया गया है, उन्हें भी हाल ही के अधिकार क्षेत्र के भीतर भूमि, भवन व अचल संपत्ति खरीदने की अनुमति नहीं दी जाएगी। खरीद विलेख को पद का प्रभार छोड़ने की तारीख से दो वर्ष की अवधि तक संबंधित अधिकारी  व उसके परिवार के सदस्य के नाम पर पंजीकृत करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। कार्मिक विभाग ने सभी प्रशासनिक सचिवों, सभी विभागाध्यक्षों, मंडलीय आयुक्त व डीसी को इन संशोधित निर्देशों की कड़ाई से अनुपालन के लिए सभी संबंधितों के ध्यान में लाने को कहा है।  इन निर्देशों को कार्मिक विभाग की वेबसाइट पर भी देखा जा सकता है।

सम्बंधित समाचार

Comments are closed