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सुप्रीम कोर्ट ने नहीं दी 5 लोगों के साथ मुहर्रम जुलूस निकालने की इजाजत, कहा: 28 राज्य सरकारों का पक्ष सुनना जरूरी

  • अगली सुनवाई अब सोमवार को होगी

 नई दिल्ली: कोरोना संकट को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 5 लोगों के साथ मुहर्रम जुलूस निकालने की अनुमति अभी नहीं दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मुहर्रम जुलूस पूरे देश में निकलता है, इसलिए सभी 28 राज्य सरकारों की मंजूरी या उनका पक्ष सुनना जरूरी है। मुख्य न्यायाधीश एसए बोबडे, जस्टिस एएस बोपन्ना और जस्टिस वी रामासुब्रमण्यन की बेंच ने याचिकाकर्ता को कहा कि वो अपनी याचिका में 28 राज्य की सरकारों को भी वादी बनाएं, जिसके बाद सुनवाई होगी। साथ ही कोर्ट ने याचिकाकर्ता से केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को निर्देश देने की मांग करने की बात भी कही।

याचिकाकर्ता ने कोर्ट से कोरोना संकट में सरकारी गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए मुहर्रम जुलूस में केवल 5 लोगों को ही शामिल होने की इजाजत मांग थी। कोर्ट ने फिलहाल कोई भी आदेश देने से इनकार कर दिया। अब सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई सोमवार को होगी।

दरअसल, इस्लामिक कैलेंडर का नया साल यानी मुहर्रम का महीना 21 अगस्त से शुरू हो गया है। मुहर्रम के शुरुआती दस दिनों में प्रयागराज समेत सभी जगहों पर मजलिस, मातम, जुलूस और लंगर के ज़रिये कर्बला के वाकये को याद किया जाता है और कई तरह के आयोजन किए जाते हैं।

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