मतदान के लिए फोटो पहचान पत्र अनिवार्य

मतदान के लिए फोटो पहचान पत्र अनिवार्य

अंबिका/शिमला: सभी मतदाता जिन्हें फोटो पहचान पत्र जारी किए गए है, विधानसभा उप-चुनावः 21 अक्तूबर को मतदान केन्द्रों पर मतदान के समय अपना मतदाता फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है। प्रदेश के चुनाव विभाग के एक प्रवक्ता ने आज यहां जानकारी दी। उन्होंने बताया कि यदि मतदाता अपना पहचान पत्र प्रस्तुत करने में असमर्थ है तो ऐसे मतदाताओं को अपनी पहचान स्थापित करने के लिए पासपोर्ट, ड्राईविंग लाइसेन्स, राज्य/केन्द्र सरकार के लोक उपक्रम, पब्लिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किए गए फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, बैंकों/डाकघरों द्वारा जारी की गई फोटोयुक्त पासबुक, पैन कार्ड, एनपीआर के अंतर्गत आरजीआई द्वारा जारी किए गए स्मार्ट कार्ड, मनरेगा जाब कार्ड, श्रम मंत्रालय की योजना के अंतर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, सांसदों, विधायकों/विधान परिषद सदस्यों को जारी किए गए सरकारी पहचान पत्र और आधार कार्ड में से कोई एक दस्तावेज़ प्रस्तुत करना होगा।

प्रवक्ता ने बताया कि मतदाता फोटो पहचान पत्र के सम्बन्ध में लेखन अशुद्धि, वर्तनी अशुद्धि इत्यादि को नजर अंदाज कर देना चाहिए बशर्ते मतदाता की पहचान मतदाता फोटो पहचान पत्र से सुनिश्चित की जा सके। यदि कोई मतदाता फोटो पहचान पत्र प्रदर्शित करता है, जो कि किसी अन्य सभा निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण आफिसर द्वारा जारी किया गया है, ऐसे मतदाता फोटो पहचान पत्र भी पहचान स्थापित करने हेतु स्वीकृत किए जाएंगे बशर्ते मतदाता का नाम जहां वह मतदान करने आया है उस मतदान केन्द्र से सम्बन्धि निर्वाचक नामवली में उपलब्ध होना चाहिए। यदि फोटोग्राफ इत्यादि के बेमेल होने के कारण मतदाता की पहचान सुनिश्चित करना संभव न हो तब मतदाता को उपयुक्त वर्णित किसी एक वैकल्पिक दस्तावेज को प्रस्तुत करना होगा।

प्रवक्ता ने बताया कि यह भी स्पष्ट किया जाता है कि मतदाताओं को प्रदान की जाने वाली फोटो मतदाता पर्ची को वोट करने के लिए पहचान के उद्देष्य से स्वीकार नहीं किया जायेगा। उन्होंने कहा कि 18- धर्मशाला   तथा 55-पच्छाद (अ.जा.) सभा निर्वाचन क्षेत्र के मतदाताओं से आग्रह किया जाता है कि वे आयोग के निर्देशानुसार मतदान करने के लिए मतदाता फोटो पहचान पत्र या आयोग द्वारा निर्धारित उपरवर्णित 11 वैकल्पिक फोटो दस्तावेजों में से कोई एक दस्तावेज मतदान दिवस 21 अक्तूबर को पहचान हेतु अपने साथ ले जाये।

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