हिमाचल कैबिनेट….

शिमला: हिमाचल प्रदेश मंत्रिमण्डल की बैठक मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर की अध्यक्षता में आज यहां आयोजित हुई। जिसमें अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इस बैठक में मदर टेरेसा मातृ असहाय सम्बल योजना के अंतर्गत निराश्रित महिलाओं और विधवाओं को मिलने वाली वार्षिक सहायता राशि को 5000 रुपये से बढ़ाकर 6000 रुपये प्रति संतान करने का निर्णय लिया गया। यह राशि अधिकतम दो संतानों के बेहतर पालन-पोषण के लिए दी जाती है।

  • मंत्रिमण्डल ने शिमला और कांगड़ा के बंदोबस्त विभाग में 1195 उम्मीदवारों का चयन करके उन्हें पटवारी का प्रशिक्षण प्रदान करने को अपनी स्वीकृति प्रदान की ताकि अगले पांच वर्षों में पटवारियों के खाली पदों को भरा जा सके। इन उम्मीदवारों में 933 उम्मीदवार मोहाल और 262 उम्मीदवार बंदोबस्त के होंगे। इसके अलावा 17 पात्र चेनमैन भी चयनित होंगे।
  • मंत्रिमण्डल ने अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक एवं विशेष रूप से सक्षम व्यक्तियों के सशक्तिकरण निदेशालय में ‘दिव्यांगता प्रकोष्ठ’ स्थापित करने का निर्णय लिया और इसके लिए आवश्यक पदों को भरने को भी स्वीकृति प्रदान की।
  • मत्रिमण्डल ने हिमाचल प्रदेश बाल कल्याण परिषद् द्वारा सुन्नी, कालेहली और कल्पा में चलाए जा रहे बाल आश्रमों के सुचारू संचालन के लिए विभिन्न श्रेणियों के सात पदों को भरने का भी निर्णय लिया गया।
  • मंत्रिमण्डल ने मण्डी ज़िला के बालीचौकी में आवश्यक पदों के सृजन सहित एक उप रोज़गार कार्यालय खोलने को भी मंजूरी प्रदान की। मंत्रिमण्डल ने मण्डी ज़िला के पधर में नई खुली फायर पोस्ट के सुचारू कार्य के लिए विभिन्न वर्गों के 17 पदों को सृजित करने और भरने को भी स्वीकृति प्रदान की तथा दो नए वाहन उपलब्ध करवाने को भी मंजूरी दी।
  • मण्डी ज़िले के गोहर में भी एक नया फायर सब स्टेशन खोलने को अपनी संतुति दी तथा इसके लिए विभिन्न वर्गों के 23 पदों को सृजित करने और भरने को भी स्वीकृति प्रदान की। इस सब स्टेशन के लिए तीन वाहन भी उपलब्ध करवाए जाएंगे।
  • मंत्रिमण्डल द्वारा प्रदेश के जम्मू व कश्मीर सीमा से सटे चम्बा व लाहौल-स्पीति क्षेत्रों में तैनात विशेष पुलिस अधिकारियों के मानदेय को भी 6000 रुपये से बढ़ाकर 7000 रुपये प्रतिमाह करने का निर्णय लिया गया।
  • मंत्रिमण्डल ने बिलासपुर ज़िला के श्री नैनादेवी में एक ब्लॉक मेडिकल आफिस खोलने का निर्णय लिया तथा इस आफिस के लिए विभिन्न वर्गों के 15 पद सृजित करने एवं भरने को भी अपनी स्वीकृति प्रदान की। बिलासपुर ज़िला के मारकण्डा स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र को 50 बिस्तरों वाले सिविल अस्पताल में स्तरोन्नत करने का निर्णय लिया गया तथा इसके लिए विभिन्न वर्गों के 18 पदों को सृजित करने व भरने का भी स्वीकृति प्रदान की गई।
  • मंत्रिमण्डल ने कांगड़ा ज़िला के बछवाईं स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को स्तरोन्नत कर इसे सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बनाने का निर्णय लिया गया, जिसके लिए विभिन्न वर्गों के 19 पद सृजित करने व भरने को भी अपनी मंजूरी दी। ऊना ज़िला के बसदेहरा में ब्लॉक मेडिकल आफिस खोलने का भी निर्णय लिया गया, जिसके लिए तीन पद सृजित किए गए।
  • सिरमौर ज़िला के पांवटा साहिब में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाने की दृष्टि से मंत्रिमण्डल द्वारा सिविल अस्पताल पांवटा साहिब में बिस्तरों की संख्या को 100 से बढ़ाकर 150 करने का निर्णय लिया गया। इसके लिए विभिन्न वर्गों के 73 पद सृजित करने व भरने को भी स्वीकृति प्रदान की। जिला चम्बा के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र सलूणी को भी स्तरोन्नत कर 50 बिस्तरों वाले सिविल अस्पताल बनाने का निर्णय लिया गया। इसके लिए विभिन्न श्रेणियों के 33 पद सृजित किए गए।
  • मंत्रिमण्डल द्वारा जोनल अस्पताल मण्डी, दीनदयाल उपाध्याय जोनल अस्पताल शिमला, क्षेत्रीय अस्पताल कुल्लू तथा सिविल अस्पताल पालमपुर में 16 स्लाइस सीटी स्कैन मशीनें पीपीपी मोड पर उपलब्ध करवाने का निर्णय लिया गया। ऐसी सुविधा सिविल अस्पताल रोहडू, रामपुर, नूरपुर, सुन्दरनगर, पांवटा साहिब और कोटखाई, जोनल अस्पताल धर्मशाला में भी उपलब्ध करवाई जाएंगी, बशर्तें इन संस्थानों में छः माह में लगातार कम से कम 500 सीटी स्कैन प्रति माह होने चाहिए।
  • मंत्रिमण्डल ने पर्यटकों और कर्मचारियों की सुविधा के लिए कुल्लू जिला के गड़ागुसाईं स्थित लोक निर्माण विभाग के विश्राम गृह में अतिरिक्त आवासीय सुविधा उपलब्ध करवाने का भी निर्णय लिया है।
  • मण्डी जिला की राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला शाला, जिला बिलासपुर के स्वारघाट, टोबा, तनबोल, सूईसुराह और देयोट में राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशालाओं में विज्ञान कक्षाएं आरम्भ करने का निर्णय लिया है और जिला कांगड़ा की राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला देहां तथा जिला बिलासपुर की राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशला बहल, लखनु, छकोह और चड़ोल में विद्यार्थियों की सुविधा के लिए वाणिज्य कक्षाएं आरम्भ करने का निर्णय लिया गया। इन संस्थानों के लिए पीजीटी के 26 पद सृजित करने को भी अपनी स्वीकृति प्रदान की। 
  • मंत्रिमण्डल ने निर्णय लिया कि जिला मण्डी की राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला बारा में विज्ञान कक्षाएं तथा राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला बारा और सरोआ में वाणिज्य कक्षाएं आरम्भ करने तथा इसके लिए पीजीटी के 9 पद भरने व सृजित करने का निर्णय लिया गया है। 
  • मंत्रिमण्डल ने बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार (संशोधन) अधिनियम-2019 को भी स्वीकृति प्रदान की, जिसके तहत अब पांचवी और आठवीं कक्षा की परीक्षाएं आयोजित की जा सकेंगी, जिसके लिए हिमाचल प्रदेश शिक्षा बोर्ड द्वारा प्रश्न पत्र उपलब्ध करवाए जाएंगे और परीक्षाओं का संचालन, उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन जैसे कार्य सम्बन्धित ज़िलों के उप निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा की देख-रेख में किए जाएंगे।
  • मंत्रिमण्डल ने जिला सिरमौर के राजकीय डिग्री कॉलेज शिलाई में शैक्षणिक सत्र 2019-20 से इतिहास और राजनीतिक शास्त्र की स्नातकोत्तर कक्षाएं आरम्भ करने का निर्णय लिया है।
  • शिक्षण संस्थानों को आपातकालीन स्थितियों के लिए तैयार करने तथा विद्यार्थियों को आपदाओं का सामना करने में सक्षम एवं जागरूक बनाने के उद्देश्य से मंत्रिमण्डल ने स्कूल सुरक्षा परियोजना दिशा-निर्देशों को लागू करने को भी अपनी स्वीकृति प्रदान की।
  • मंत्रिमण्डल ने इस वर्ष से जंगली जानवरों से फसलों को बचाने के लिए पहले से आरम्भ मुख्यमंत्री खेत संरक्षण योजना को जारी रखने तथा इसमें अब कांटेदार तारों और चेन लिंक बाड़बंदी को भी शामिल कर लिया है, जिसके लिए 50 प्रतिशत अनुदान और कम्पोजिट फैंसिंग पर 70 प्रतिशत अनुदान देने का निर्णय लिया गया। इससे पहले केवल सोलर फैंसिग ही इस योजना में लगाई जा सकती थी।
  • बैठक में पॉलीहाउस निर्माण, सूक्ष्म सिंचाई योजना स्थापित करने तथा किसानों को प्रशिक्षण और जागरूक बनाने जैसी गतिविधियों के विस्तार के लिए कुल 78.57 करोड़ रुपये की स्वीकृति के साथ मुख्यमंत्री नूतन पॉलीहाउस परियोजना (प्रथम चरण) आरम्भ करने को स्वीकृति प्रदान की।
  • मंत्रिमण्डल ने आबकारी एवं कराधान विभाग में लिपिकों के 10 पदों को कनिष्ठ कार्यालय सहायक (आई.टी.) में परिवर्तित करने तथा युवा सेवाएं एवं खेल विभाग में लिपिकों के चार पदों को कनिष्ठ कार्यालय सहायक (आई.टी.) में परिवर्तित करने तथा इन पदों को अनुबन्ध आधार पर भरने को स्वीकृति प्रदान की।
  • मंत्रिमण्डल ने पंचायती राज विभाग में विभिन्न श्रेणियों के 21 पदों को अनुबन्ध आधार पर भरने का भी निर्णय लिया।
  • मंत्रिमण्डल ने एक और महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए आज तृतीय व चतुर्थ श्रेणी के भर्ती एवं पदोन्नति नियमों में संशोधन करने को भी अपनी स्वीकृति प्रदान की, जिनके लिए तृतीय श्रेणी पदों के लिए हिमाचल प्रदेश में स्थित स्कूलों से मैट्रिक व जमा दो परीक्षाएं पास होना अनिवार्य बनाया गया है तथा इसी प्रकार चतुर्थ श्रेणी पदों के लिए हिमाचल प्रदेश से ही आठवीं अथवा दसवीं कक्षा पास होना अनिवार्य बनाया गया है। ये शर्तें हिमाचल प्रदेश के मूल निवासियों पर लागू नहीं होंगी।
  • मंत्रिमण्डल ने तकनीकी शिक्षा विभाग में छात्रावास अधीक्षक एवं पीटीआई के तीन पद भरने का निर्णय लिया गया। कांगड़ा ज़िला के ज्वाली स्थित शहीद सुरेन्द्र सिंह राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में इलैक्ट्रॉनिक्स मकैनिक ट्रेड को सोलर टेक्निशियन (इलैक्ट्रिकल) ट्रेड में पद सहित परिवर्तित करने का भी निर्णय लिया।

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