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गैर सरकारी संस्था व स्वयंसेवी संगठनों का पंजीकरण

शिमला:  प्रदेश में प्रत्येक जिले में खंड व उपमंडल स्तर पर महिलाओं को समाज में आत्मनिर्भर व स्वावलम्बी बनाने की निःस्वार्थ सेवा से जुड़े गैर सरकारी संस्था व स्वयंसेवी संगठनों का पंजीकरण आरम्भ किया जा रहा है। सदस्य सचिव, हिमाचल प्रदेश राज्य महिला आयोग संदीप नेगी ने आज यह जानकारी दी।

उन्होंने बताया कि जिला कार्यक्रम अधिकारी (समेकित बाल विकास स्कीम) शिमला को ऐसी संस्था व संगठनों के प्रधान व सचिव के नाम, दूरभाष नम्बर, तीन वर्षो की ऑडिट रिपोर्ट, सम्बन्धित स्थानीय पुलिस के प्रमाणपत्र सदस्य सचिव, हिमाचल प्रदेश राज्य महिला आयोग शिमला सहित एक मार्च, 2018 तक भेजना सुनिश्चित करेंगें। ऐसी संस्था व स्वयंसेवी संगठनों का हिमाचल प्रदेश सोसायटी पंजीकरण एक्ट, 2006 के तहत कम से कम तीन साल से पंजीकरण आवश्यक है। हिमाचल प्रदेश राज्य महिला आयोग द्वारा ऐसी संस्था व स्वयंसेवी संगठनों के लिए चार शर्ते निर्धारित की गई हैं। यह संगठन महिलाओं के उत्थान, महिला सशक्तीकरण तथा विपत्तिग्रस्त महिला के मददगार होने चाहिए। संगठन व इसके प्रत्येक सदस्य की छवि साफ-सुथरी होनी चाहिए। ऐसे संगठन या इसके सदस्य के खिलाफ कोई भी मामला दर्ज नहीं होना चाहिए। गैर सरकारी संस्था व स्वयंसेवी संगठनों के लेखों का तीन वर्षो में ऑडिट करवाया जाना चाहिए।

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