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ई-ऑटो परमिट के लिए आवेदन 16 नवंबर तक; जिला हमीरपुर के पांचों उपमंडलों में दिए जाएंगे 60 परमिट

हमीरपुर : क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी (आरटीओ) राजीव ठाकुर ने बताया कि जिला हमीरपुर के पांचों उपमंडलों में ई-ऑटो के संचालन के लिए 60 परमिट जारी किए जाएंगे। इन परमिटों के लिए इच्छुक बेरोजगार लोगों से फार्म नंबर-45 पर 16 नवंबर तक आरटीओ कार्यालय हमीरपुर में आवेदन आमंत्रित किए गए हैं।

उन्होंने बताया कि हमीरपुर उपमंडल में 20 और जिला के अन्य उपमंडलों नादौन, बड़सर, सुजानपुर तथा भोरंज में 10-10 परमिट जारी किए जाएंगे। आवेदक अपने उपमंडल के लिए ही आवेदन कर सकता है। किसी अन्य उपमंडल के लिए उसका आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।

आरटीओ ने बताया कि ई-ऑटो जिला एवं उपमंडल मुख्यालय की प्लेन सड़कों, राष्ट्रीय राज मार्गों और बाजार को छोड़कर अन्य मार्गों पर ही संचालित किए जा सकेंगे, लेकिन एक रूट से दूसरे रूट पर जाने के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग से क्रॉस कर सकेंगे। एक परिवार में केवल एक ही व्यक्ति के नाम पर परमिट स्वीकृत किया जाएगा। ई-ऑटो का संचालन स्वयं करना होगा क्योंकि यह स्वरोजगार योजना के अंतर्गत दिया जाएगा। इसका संचालन उपमंडल मुख्यालय से 20 किलोमीटर के दायरे में किया जा सकता है।

आवेदन पत्र के साथ सभी आवश्यक दस्तावेजों के अलावा 100 रुपये का शुल्क भी जमा करवाना होगा। आरटीओ ने बताया कि पूर्व में आवेदन कर चुके लोगों को भी नये सिरे से आवेदन करना होगा। जिन आवेदकों ने पूर्व में फीस जमा करवा दी है, उन्हें दोबारा फीस देने की आवश्यकता नहीं है।

आवेदन पत्र के साथ हिमाचली स्थायी निवासी प्रमाण पत्र, बेरोजगार प्रमाण पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस की सत्यापित प्रति, पासपोर्ट साइज फोटो और अन्य सभी आवश्यक दस्तावेज संलग्न होने चाहिए। आवेदनों की संख्या अधिक होने की स्थिति में परमिटों का आवंटन लॉटरी के आधार पर किया जाएगा। लॉटरी के समय आवेदक या उसके द्वारा अधिकृत व्यक्ति की उपस्थिति अनिवार्य होगी, अन्यथा उसका आवेदन लॉटरी में शामिल नहीं किया जाएगा।

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