मण्डी: जिला दंडाधिकारी मंडी, अपूर्व देवगन ने त्योहारों के सीजन में सार्वजनिक सुरक्षा को बनाए रखने के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत दो महत्वपूर्ण आदेश जारी किए हैं।
जिला दंडाधिकारी द्वारा जारी आदेशों के अनुसार
मंडी शहर के तंग बाजारों, गलियों और दुकानों के भीतर पटाखों तथा विस्फोटक सामग्रियों के भंडारण व बिक्री पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई है। पटाखों की बिक्री के लिए ‘छोटा पड्डल मैदान, मंडी’ को चिन्हित किया गया है।
आदेश में स्पष्ट किया गया है कि छोटा पड्डल मैदान में भी केवल वही दुकानदार पटाखे बेच सकेंगे जिनके पास प्रशासन द्वारा जारी वैध लाइसेंस होगा। बिना लाइसेंस या निर्धारित स्थान के अलावा कहीं भी पटाखे बेचते या भंडारण करते पाए जाने पर संबंधित व्यक्ति के खिलाफ कानून के तहत तत्काल सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।













