कुल्लू: एसडीएम कुल्लू डॉ. जयबंती ठाकुर ने मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 115 के तहत आदेश जारी करते हुए मोहल-पाहनाला सड़क पर अपर मोहाल स्थित ट्यूबुलर ब्रिज को 23 अगस्त से 6 सितंबर 2026 तक 15 दिनों के लिए सभी प्रकार के वाहनों की आवाजाही के लिए बंद रखने के निर्देश दिए हैं।
लोक निर्माण विभाग, कुल्लू मंडल द्वारा पुल के डेक प्लेट बदलने के लिए आवश्यक मरम्मत कार्य के मद्देनजर यह निर्णय लिया गया है। पुलिस थाना भुंतर तथा संबंधित पंचायतों से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार पुल बंद रहने की अवधि में यातायात के लिए वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध हैं।
आदेश के अनुसार, हल्के मोटर वाहनों को पिरडी (NH-3) से कोलीबेहड़ मार्ग तथा भारी मोटर वाहनों को बदाह (NH-3) से पाहनाला सड़क की ओर डायवर्ट किया जाएगा।














