15 अगस्त तक करवा सकेंगे फसल बीमा, किसानों को केवल 2 प्रतिशत प्रीमियम देना होगा

मक्की व धान की फसल के लिए किसानों को मिलेगा बीमा कवर

बिलासपुर:  प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत बिलासपुर जिला में मक्की और धान की फसल का बीमा करवाने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 15 अगस्त 2026 कर दी गई है। जिला में यह योजना एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी के माध्यम से संचालित की जा रही है। उप निदेशक कृषि बिलासपुर कुलभूषण धीमान ने किसानों से आग्रह किया है कि वे निर्धारित समय के भीतर अपनी फसलों का बीमा करवाएं, ताकि प्राकृतिक आपदाओं और प्रतिकूल मौसम के कारण फसल को होने वाले नुकसान की स्थिति में उन्हें आर्थिक सुरक्षा मिल सके।

उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसानों की फसलों को विभिन्न प्राकृतिक जोखिमों से होने वाले नुकसान के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान की जाती है। कम वर्षा अथवा प्रतिकूल मौसम के कारण यदि बीमित क्षेत्र में बुआई या रोपण नहीं हो पाता है, तो ऐसी स्थिति में होने वाले नुकसान को भी योजना के तहत कवर किया जाता है।

फसल की बुआई से लेकर कटाई तक सूखा, लंबे समय तक बारिश न होना, कीट एवं रोग, बाढ़ तथा जलभराव जैसे कारणों से होने वाले नुकसान को भी बीमा सुरक्षा के दायरे में रखा गया है। इसके अलावा कटाई के बाद खेत में सुखाने के लिए छोड़ी गई फसल को अधिकतम दो सप्ताह की अवधि तक चक्रवात, चक्रवाती वर्षा और बेमौसमी वर्षा से होने वाले नुकसान के लिए भी बीमा कवर उपलब्ध है।

उन्होंने बताया कि ओलावृष्टि, भूस्खलन और जलभराव जैसी स्थानीयकृत आपदाओं से किसी किसान की व्यक्तिगत कृषि भूमि को नुकसान होने की स्थिति में भी योजना के तहत बीमा कवर दिया जाता है। ऐसे नुकसान की सूचना किसान को 72 घंटे के भीतर टोल-फ्री नंबर 14447 अथवा प्रधानमंत्री फसल बीमा पोर्टल के माध्यम से देनी होगी।

कुलभूषण धीमान ने बताया कि मक्की और धान की फसल के लिए 60,000 रुपये प्रति हेक्टेयर बीमित राशि निर्धारित की गई है। मक्की के लिए कुल प्रीमियम 11 प्रतिशत और धान के लिए 20 प्रतिशत है, लेकिन किसानों को कुल प्रीमियम का केवल 2 प्रतिशत ही देना होगा। इस आधार पर किसान का अंश 1,200 रुपये प्रति हेक्टेयर अथवा लगभग 96 रुपये प्रति बीघा रहेगा, जबकि शेष प्रीमियम राशि सरकार द्वारा अनुदान के रूप में वहन की जाएगी।

उन्होंने बताया कि बिलासपुर जिला में अब तक 1,842 ऋणी और 71 गैर-ऋणी किसानों ने अपनी फसलों का बीमा करवाया है। उन्होंने अन्य किसानों से भी आग्रह किया कि बीमा करवाने के लिए अब समय सीमित है, इसलिए अंतिम तिथि का इंतजार किए बिना अपनी फसल का बीमा करवाएं और योजना का लाभ उठाएं।

उन्होंने कृषि विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों से भी कहा कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में किसानों को अधिक से अधिक जानकारी उपलब्ध करवाएं तथा पंचायत एवं अन्य स्तरों पर इसका व्यापक प्रचार-प्रसार करें, ताकि पात्र किसान योजना का लाभ लेने से वंचित न रहें।

फसल बीमा योजना से संबंधित जानकारी या किसी प्रकार की सहायता के लिए किसान संबंधित कृषि अधिकारियों अथवा एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी के जिला प्रबंधक से संपर्क कर सकते हैं। इसके लिए अमरजीत ठाकुर सदर 8219091614, रूपलाल घुमारवीं 9418958042, पूर्ण चंद अंदोरा 7018860120, दीपक कुमार श्री नैना देवी जी 7018750761 तथा जिला प्रबंधक एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी 9857075081 से संपर्क किया जा सकता है।

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