बिलासपुर: मत्स्य पालन को बढ़ावा देने तथा रोजगार एवं स्वरोजगार के अवसर सृजित करने के उद्देश्य से मत्स्य पालन विभाग के माध्यम से संचालित मत्स्य सम्पदा योजना के अंतर्गत जिला बिलासपुर में नवीन मत्स्य तालाब निर्माण के लिए इच्छुक लाभार्थियों से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं।
सहायक निदेशक मत्स्य, बिलासपुर पंकज ठाकुर ने बताया कि जिला बिलासपुर में नए मत्स्य तालाब निर्माण के लिए कुल 2.25 हेक्टेयर का भौतिक लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसके अंतर्गत कुल 14.26 लाख रुपये का अनुदान उपलब्ध है। उन्होंने बताया कि योजना के अंतर्गत सामान्य वर्ग के लाभार्थियों को अधिकतम एक हेक्टेयर क्षेत्र के लिए 40 प्रतिशत अनुदान प्रदान किया जाएगा, जो 4.96 लाख रुपये प्रति हेक्टेयर होगा। महिला लाभार्थियों को अधिकतम एक हेक्टेयर क्षेत्र के लिए 60 प्रतिशत अनुदान दिया जाएगा, जिसकी राशि 7.44 लाख रूपये प्रति हेक्टेयर होगी। इसी प्रकार अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के लाभार्थियों को अधिकतम 0.25 हेक्टेयर क्षेत्र के लिए 60 प्रतिशत अनुदान प्रदान किया जाएगा। इस श्रेणी में अनुदान राशि 7.44 लाख रूपये प्रति हेक्टेयर की दर से होगी तथा 0.25 हेक्टेयर क्षेत्र के लिए 1.86 लाख रुपये का अनुदान देय होगा।
पंकज ठाकुर ने बताया कि जिला बिलासपुर का कोई भी इच्छुक व्यक्ति, किसान, महिला लाभार्थी अथवा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग से संबंधित व्यक्ति, जिसके पास मत्स्य पालन के लिए उपयुक्त भूमि एवं पानी की उपलब्धता है, योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन कर सकता है। भूमि आवेदक के स्वामित्व में अथवा वैध लीज या पट्टे पर भी हो सकती है। योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक का जिला बिलासपुर का निवासी होना आवश्यक है तथा मत्स्य पालन गतिविधि संचालित करने का इच्छुक होना चाहिए। लाभार्थियों की प्राथमिकता एवं चयन विभागीय तथा योजना संबंधी दिशा-निर्देशों के अनुसार किया जाएगा।
उन्होंने बताया कि इच्छुक आवेदक निर्धारित आवेदन प्रपत्र के साथ संबंधित पटवारी एवं तहसीलदार द्वारा भूमि संबंधी विवरण के सत्यापन या हस्ताक्षर सहित आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। आवेदन के साथ आधार कार्ड की प्रति, बैंक खाते की पासबुक की प्रति, भूमि संबंधी दस्तावेज जैसे जमाबंदी एवं ततीमा, पासपोर्ट साइज फोटो तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग के लाभार्थियों के लिए जाति प्रमाण-पत्र संलग्न करना आवश्यक होगा। लीज भूमि की स्थिति में वैध लीज दस्तावेज भी प्रस्तुत करना होगा।













