सस्पेंड निलंबित.

कुल्लू अस्पताल में प्रसूता महिला की मौत मामले में डॉक्टर निलंबित…

हिमाचलa: प्रदेश के क्षेत्रीय अस्पताल  कुल्लू में सिजेरियन ऑपरेशन के बाद प्रसूता की मौत के मामले में हिमाचल प्रदेश सरकार ने बड़ा प्रशासनिक कदम उठाया है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ (Gynae & OBS) डॉ. अनु देवी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। यह कार्रवाई स्वास्थ्य सेवाओं के निदेशक की रिपोर्ट के आधार पर प्रस्तावित विभागीय जांच के बीच की गई है। महिला की मौत के बाद परिजनों और स्थानीय लोगों ने कथित चिकित्सकीय लापरवाही का आरोप लगाते हुए विरोध-प्रदर्शन शुरू कर दिया था। सरकार ने केंद्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1965 के नियम-10 के तहत कार्रवाई करते हुए डॉ. अनु देवी को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया है। आदेश के अनुसार निलंबन अवधि के दौरान उनका मुख्यालय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण निदेशालय, शिमला रहेगा तथा सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना वे मुख्यालय नहीं छोड़ सकेंगी।

बता दें, महिला की माैत मामले में सोमवार को सैकड़ों लोगों ने सड़क पर उतरकर जुलूस निकाला। स्वास्थ्य विभाग और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की।

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