मण्डी जिला में 791629 मतदाता चुनेंगे त्रि-स्तरीय पंचायतीराज संस्थाओं के प्रतिनिधि
मण्डी जिला में 791629 मतदाता चुनेंगे त्रि-स्तरीय पंचायतीराज संस्थाओं के प्रतिनिधि
स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव संपन्न करवाने के लिए सभी तैयारियां पूरी- अपूर्व देवगन*
मण्डी : जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) एवं उपायुक्त अपूर्व देवगन ने आज यहां बताया कि मंडी जिला में पंचायतीराज संस्थाओं के स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव संपन्न करवाने के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। जिला की 577 ग्राम पंचायतों में प्रधान, उपप्रधान तथा 3305 वार्ड सदस्यों, 14 पंचायत समितियों में 267 सदस्यों तथा 36 जिला परिषद सदस्यों के चुनाव के लिए मतदान प्रक्रिया की अधिसूचना राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से जारी कर दी गई है।
अपूर्व देवगन ने बताया कि इन पदों के लिए नामांकन 7 मई, 8 मई तथा 11 मई, 2026 को सहायक रिटर्निंग अधिकारी के समक्ष प्रातः 11.00 बजे से दोपहर बाद 3 बजे तक प्रस्तुत किए जा सकेंगे। नामांकन पत्रों की संवीक्षा 12 मई, 2026 को प्रातः 10.00 बजे से की जाएगी। अभ्यर्थी 14 मई व 15 मई, 2026 को प्रातः 10 बजे से सायं तीन बजे तक अपना नामांकन वापस ले सकेंगे। नामांकन वापसी के लिए निर्धारित अवधि के तुरंत पश्चात चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को प्रतीक चिह्न आवंटित कर दिए जाएंगे और उम्मीदवारों की सूची भी जारी कर दी जाएगी।
उपायुक्त ने बताया कि जिला की कुल 577 ग्राम पंचायतों में तीन चरणों में मतदान होगा। पहले चरण में 26 मई, 2026 को 198, दूसरे चरण में 28 मई को 196 तथा तीसरे व अंतिम चरण में 30 मई, 2026 को 183 ग्राम पंचायतों में मतदान संपन्न करवाया जाएगा। मतदान का समय प्रातः 7.00 बजे से दोपहर बाद 3.00 बजे तक निर्धारित किया गया है। मतदान संपूर्ण होने के उपरांत उसी दिन मतगणना के पश्चात ग्राम पंचायतों के चुनाव परिणाम घोषित कर दिए जाएंगे, जबकि जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के लिए मतगणना 31 मई, 2026 को संपन्न की जाएगी।
अपूर्व देवगन ने बताया कि मंडी जिला में पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव में लगभग 7,91,629 मतदाता अपने मतदान का प्रयोग करेंगे जिनमें से लगभग 3,97,054 पुरुष तथा 3,94,490 महिला मतदाता शामिल हैं। उन्होंने बताया कि जिला में कुल 3135 मतदान केन्द्र बनाए गए हैं जिनमें 2,565 सामान्य, 451 संवेदनशील तथा 119 मतदान केंद्र अति संवेदनशील घोषित किए गए हैं।
उन्होंने बताया कि राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुसार पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव के लिए मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन कर दिया गया है। मतदाता वोटर सारथी ऐप पर अपना नाम देख सकते हैं उन्होंने बताया कि विधानसभा तथा लोकसभा चुनावों के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी पहचान पत्र को पंचायत चुनावों के पहचान पत्र के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। इस के अतिरिक्त आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड तथा राशन कार्ड को भी पहचान पत्र के रूप में प्रयोग किया जा सकता है।