बिलासपुर: जिला दण्डाधिकारी एवं उपायुक्त बिलासपुर राहुल कुमार ने मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 115 के अंतर्गत आदेश जारी करते हुए बताया कि लोक निर्माण विभाग मण्डल बिलासपुर के अंतर्गत दली से बंदलामियां सड़क मार्ग आवश्यक मरम्मत कार्य के चलते प्रातः 9 बजे से सायं 5 बजे तक सभी प्रकार के वाहनों की आवाजाही के लिए आगामी 10 अप्रैल 30 अप्रैल तक बंद रहेगा।
उन्होंने जारी आदेशों में बताया कि मरम्मत कार्य के दौरान इस सडक मार्ग पर केवल एम्बुलेंस, स्कूल बसों, वीआईपी वाहनों तथा अन्य आपातकालीन सेवा वाहनों की आवाजाही की ही अनुमति रहेगी।