सोलन: उपायुक्त सोलन मनमोहन शर्मा ने हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 125, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम 87 की अनुपालना में पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचन वर्ष 2026 के दृष्टिगत ज़िला सोलन की विकास खण्ड कण्डाघाट की सभी ग्राम पंचायतों के प्रधान पद के लिए विभिन्न श्रेणियों के आरक्षण की सूचना अधिसूचित की है।
अधिसूचना के अनुसार ग्राम पंचायत बांजणी में प्रधान पद अनुसूचित जाति महिला, ग्राम पंचायत बाशा में अनुसूचित जाति महिला, ग्राम पंचायत बीशा में अनुसूचित जाति महिला, ग्राम पंचायत सैंज में अनुसूचित जाति, ग्राम पंचायत चायल में अनारक्षित, ग्राम पंचायत छावशा में अनुसूचित जाति, ग्राम पंचायत देलगी में अनारक्षित, ग्राम पंचायत धंगील में अनारक्षित तथा ग्राम पंचायत हिन्नर में प्रधान पद अनुसूचित जाति महिला वर्ग के लिए आरक्षित किया गया है।
ग्राम पंचायत रहेड़ में प्रधान पद अनारक्षित, ग्राम पंचायत जधाणा में महिला, ग्राम पंचायत झाझा में अनारक्षित, ग्राम पंचायत काहला में अनारक्षित, ग्राम पंचायत कनैर में अनुसूचित जाति महिला, ग्राम पंचायत क्वारग में अनारक्षित, ग्राम पंचायत कोट में अनुसूचित जाति, ग्राम पंचायत मही में महिला तथा ग्राम पंचायत ममलीग में प्रधान पद अनुसूचित जाति वर्ग के लिए आरक्षित किया गया है।
अधिसूचना के अनुसार ग्राम पंचायत नगाली में प्रधान पद अनारक्षित, ग्राम पंचायत पौधना में महिला, ग्राम पंचायत सकौड़ी में महिला, ग्राम पंचायत सतडोल में महिला, ग्राम पंचायत सायरी में अनारक्षित, ग्राम पंचायत सिरीनगर में महिला, ग्राम पंचायत तुन्दल में अनुसूचित जाति, ग्राम पंचायत वाकना में महिला, ग्राम पंचायत घाट कुम्हाला में महिला तथा ग्राम पंचायत बशील में प्रधान पद महिला वर्ग के लिए आरक्षित है।