बिलासपुर : जिला कल्याण अधिकारी रमेश बंसल ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रदेश सरकार द्वारा असीम (ए स्कीम फॉर एनेब्लिंग, एम्पॉवरिंग एंड मेन स्ट्रीमिंग ऑफ दि स्पेशली एबल्ड) योजना के अंतर्गत दिव्यांगजन से विवाह करने पर प्रदान की जाने वाली प्रोत्साहन राशि में संशोधन किया गया है।
उन्होंने बताया कि संशोधित प्रावधानों के अनुसार 40 प्रतिशत से 70 प्रतिशत दिव्यांगता वाले व्यक्ति से विवाह करने पर 25 हजार रुपये तथा 71 प्रतिशत से 100 प्रतिशत दिव्यांगता वाले व्यक्ति से विवाह करने पर 2 लाख रुपये की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी।
उन्होंने बताया कि इस योजना का उद्देश्य दिव्यांगजनों के सामाजिक सशक्तिकरण, सम्मान एवं मुख्यधारा में उनकी सहभागिता को बढ़ावा देना है। इस योजना के तहत इच्छुक एवं पात्र लाभार्थी निर्धारित आवेदन प्रक्रिया के अनुसार संबंधित कार्यालय में आवेदन कर सकते हैं। इस संबंध में अधिक जानकारी के लिए जिला कल्याण अधिकारी कार्यालय या संबंधित तहसील कल्याण अधिकारी कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं।