पाइपलाइन कार्य के चलते 11 फरवरी तक मार्ग पर वाहनों की आवाजाही रहेगी प्रतिबंधित
शिमला: शहर में चल रहे पाइप बिछाने के कार्य के कारण ढींगू देवी माता मंदिर से संजौली ढली रोड जंक्शन तक वाहनों की आवाजाही पर निश्चित समय अवधि के दौरान प्रतिबंध लगाया गया है। जिला दंडाधिकारी शिमला अनुपम कश्यप द्वारा जारी आदेशों के अनुसार यह यातायात प्रतिबंध 24 जनवरी 2026 से 11 फरवरी 2026 तक लागू रहेगा। उक्त मार्ग पर वाहनों की आवाजाही प्रतिदिन सुबह 11:00 बजे से शाम 4:00 बजे तक तथा शाम 6:30 बजे से शाम 7:30 बजे तक बंद रहेगी। शेष समय में यातायात सामान्य रूप से संचालित किया जाएगा।
उल्लेखनीय है कि शिमला जल प्रबंधन निगम लिमिटेड द्वारा इस मार्ग पर पाइपलाइन बिछाने का कार्य किया जा रहा है। कार्य को सुरक्षित और सुचारू रूप से पूरा करने के उद्देश्य से यह निर्णय लिया गया है।
जिला प्रशासन द्वारा निर्देश दिए गए हैं कि कार्यस्थल पर रिफ्लेक्टर जैकेट पहने ट्रैफिक मार्शल तैनात रहेंगे और साथ ही साइन बोर्ड व बैरिकेड लगाए जाएंगे ताकि यातायात व्यवस्था सुचारू बनी रहे। सड़क पर खुदाई से निकलने वाले मलबे को प्रतिदिन हटाना अनिवार्य होगा। आपात सेवाओं को ध्यान में रखते हुए एंबुलेंस और अन्य जरूरी वाहनों के लिए निर्बाध मार्ग उपलब्ध कराया जाएगा। किसी भी आपात स्थिति में स्थानीय प्रशासन को तुरंत सूचित करने के भी निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा कार्यकारी एजेंसी को विशेष रूप से बुजुर्गों, स्कूली बच्चों और पैदल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के निर्देश भी जारी किए गए हैं। जिला प्रशासन ने वाहन चालकों और आम जनता से सहयोग की अपील की है तथा वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करने की सलाह दी है।