रिकांगपिओ : जिला पर्यटन विकास अधिकारी एवं उपमंडलाधिकारी कल्पा अमित कल्थाईक ने आज यहां बताया कि जिला के पर्यटन स्थल छितकुल में होटलों, रेस्टोरेंटों, गेस्ट हाउसों तथा होमस्टे की की गई जांच के दौरान पाया गया कि कई संचालक बिना पंजीकरण प्राप्त किए या निर्धारित अवधि में नवीनीकरण करवाए बिना ही अपने प्रतिष्ठान चला रहे हैं।
उन्होंने बताया कि इस संबंध में सभी संचालकों को 20 नवम्बर 2025 को कार्यालय में उपस्थित होने के लिए समन जारी किए थे। उन्होंने बताया कि कुल 13 संचालकों पर हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास अधिनियम, 2002 की धारा 46 के अंतर्गत कार्रवाई की गई और ₹61,000/- का जुर्माना भी वसूल किया गया।
अमित कल्थाईक ने बताया कि जिला किन्नौर के सभी होटल, रेस्टोरेंट, होमस्टे तथा गेस्ट हाउस संचालकों को यह स्पष्ट रूप से निर्देशित किया जाता है कि वे अपने प्रतिष्ठानों को संचालित करने से पूर्व आवश्यक पंजीकरण अनिवार्य रूप से प्राप्त करें तथा समय-समय पर इसका नवीनीकरण सुनिश्चित करें अन्यथा नियमों की अवहेलना पर कठोर कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।