शिमला: कुड्डू टोल बैरियर पर टोल वसूली हेतु ई-नीलामी 28 फरवरी को

27 फरवरी प्रातः 11 बजे तक जमा कर सकते हैं दस्तावेज

शिमला: उपमंडल दण्डाधिकारी जुब्बल गुरमीत नेगी ने जानकारी देते हुए बताया कि हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा एच.पी. टोल्स अधिनियम, 1975 के अंतर्गत कुड्डू टोल बैरियर पर वसूली का अधिकार वित्तीय वर्ष 2026-27 (01 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2027 तक) के लिए ई-नीलामी के माध्यम से प्रदान किया जायेगा।
उन्होंने बताया कि ई-नीलामी की प्रक्रिया आधिकारिक पोर्टल https://eauction.gov.in/nicgep/app पर ऑन लाइन आयोजित की जाएगी। उन्होंने बताया कि दस्तावेज जमा करने की अंतिम तिथि 27 फरवरी 2026 प्रातः 11:00 है। दस्तावेजों की जांच एवं स्वीकृति 27 फरवरी को प्रातः 11:05 बजे से सायं 6:55 बजे तक की जाएगी। ई-नीलामी 28 फरवरी को प्रातः 09:00 बजे से सायं 05:00 बजे तक चलेगी। उन्होंने बताया कि यह नीलामी एच.पी. वार्षिक टोल नीति 2026-27 तथा आयुक्त राज्य कर एवं आबकारी, हिमाचल प्रदेश
अधिसूचित नियमों एवं शर्तों के अनुसार संचालित होगी। विस्तृत नियम एवं शर्तें आधिकारिक मूल्य एवं अन्य जानकारियां विभाग की आधिकारि क वेबसाइट www.hptax.gov.in पर उपलब्ध हैं।
गुरमीत नेगी ने बताया कि ई-नीलामी आयुक्त राज्य कर एवं आबकारी, हिमाचल प्रदेश की स्वीकृति के अधीन होगी। आयुक्त को किसी भी या सभी बोलियों को बिना कारण बताए अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित है। आवेदकों को सलाह दी जाती है कि वह नवीनतम सचूना एवं अद्यतन के लिए www.hptax.gov.in वैबसाइट नियमित रूप से देखते रहे।

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