बिलासपुर: हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड धर्मशाला द्वारा टीईटी-2025 की परीक्षा का आयोजन पूरे प्रदेश में किया जा रहा है। इसी परीक्षा के अंतर्गत बिलासपुर सदर उपमंडल में 5, 8 और 9 नवम्बर को राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला (छात्र) बिलासपुर में आयोजित होंगी। परीक्षा के दौरान शांति और अनुशासन बनाए रखने के उद्देश्य से एसडीएम सदर डॉ. राजदीप सिंह ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 163 के अंतर्गत आदेश जारी किए हैं।
जारी आदेशों के अनुसार राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला (छात्र) बिलासपुर के आसपास परीक्षा दिवसों में प्रातः 8 बजे से सांय 6 बजे तक किसी भी प्रकार के सामाजिक, सांस्कृतिक या राजनैतिक कार्यक्रम, जुलूस, रैली, नारेबाजी या हड़ताल पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।
आदेशों में परीक्षा केंद्रों के समीप लाउडस्पीकर के प्रयोग, निर्माण कार्य, टेंट या स्टेज लगाने अथवा हटाने के कार्य तथा किसी भी प्रकार के हथियार, लाठी, गोला-बारूद, तलवार या अन्य घातक वस्तुएं ले जाने पर भी रोक लगाई गई है।
एसडीएम ने जारी आदेशों में कहा कि परीक्षा के दौरान शांति व्यवस्था बनाए रखना प्रशासन की प्राथमिकता है ताकि अभ्यर्थियों को परीक्षा देने में किसी प्रकार की असुविधा न हो। उन्होंने बताया कि यह आदेश 5, 8 और 9 नवम्बर को निर्धारित समयावधि तक प्रभावी रहेगा।
उन्होंने पुलिस विभाग को निर्देश दिए हैं कि परीक्षा केंद्रों के आसपास पर्याप्त पुलिस बल की तैनाती सुनिश्चित की जाए ताकि आदेशों की पूर्ण अनुपालना सुनिश्चित हो सके।