हमीरपुर : उपतहसील भोटा के अंतर्गत राजस्व घडरियाणा में नगर एवं ग्राम नियोजन (टीसीपी) विभाग द्वारा स्वीकृत प्लान के मुताबिक निर्माण कार्य न करने तथा विभाग के नियमों का उल्लंघन करने पर एक व्यक्ति को नोटिस जारी किया गया है।
विभाग के मंडलीय कार्यालय हमीरपुर के नियोजन अधिकारी की ओर से हिमाचल प्रदेश नगर एवं ग्राम नियोजन अधिनियम-1977 की धारा 39 की उपधारा-1 के तहत जारी इस नोटिस में उक्त व्यक्ति को विभाग द्वारा स्वीकृत प्लान के अनुसार ही निर्माण करने तथा अवैध कार्य को तुरंत बंद करने के निर्देश दिए हैं। ऐसा न करने की स्थिति में कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।