शिमला: संजौली मस्जिद अवैध; कमिश्नर कोर्ट ने पूरी मस्जिद को गिराने का दिया आदेश

शिमला: राजधानी शिमला की संजौली मस्जिद का पूरा पांच मंजिला भवन ही अब अवैध करार दे दिया गया है। नगर निगम आयुक्त कोर्ट ने शनिवार को इस मामले पर अपना अंतिम फैसला सुनाते हुए मस्जिद की निचली दो मंजिलें भी अवैध घोषित कर दीं। साथ ही इन्हें गिराने के आदेश भी जारी कर दिए हैं। ऐसे में अब पूरी संजौली मस्जिद गिराई जाएगी। इससे पहले मस्जिद की ऊपरी तीन मंजिलें ही अवैध घोषित की गई थीं। पिछले साल 5 अक्तूबर को इन्हें गिराने के आदेश जारी हुए थे। मौके पर इन्हें गिराने का काम लगभग पूरा हो चुका है। अब निचली दो मंजिलें भी गिरानी होंगी। उधर, वक्फ बोर्ड ने आयुक्त कोर्ट इस फैसले को चुनौती देने का फैसला लिया है।

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