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सड़क दुर्घटनाओं में मदद करने वालों की सुरक्षा के लिए अधिसूचना और एसओपी जारी

नई दिल्ली: उच्चतम न्यायालय ने 30-03-2016 को देश में होने वाली सड़क दुर्टनाओं में मदद की नेकी करने वाले लोगों यानी दुर्घटना स्थल पर मौजूद या गुजर रहे लोगों द्वारा मदद पहुंचाने वालों की नेकी के बारे में एक निर्णय दिया। अदालत ने अपने फैसले में कहा   मामलों की जांच में पुलिस को नेक लोगों द्वारा दाखिल हलफनामे को पूरा बयान मानना होगा। यदि बयान दर्ज किया जाता है तो एक ही दौर की जांच में पूरा बयान दर्ज किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त मुकदमे की सुनवाई करने वाली अदालत नेकी करने वाले लोगों को सामान्यतः अदालत में हाजिर होने के लिए जोर नहीं डालेगी।

सड़क परिवहन तथा राजमार्ग मंत्रालय ने 12-05-2015 को नेकी करने वाले लोगों की सुरक्षा के लिए अधिसूचना जारी की। यह अधिसूचना लिंक http://www.morth.nic.in/showfile.asp?lid=1709 पर उपलब्ध है। मंत्रालय द्वारा जांच के दौरान नेकी करने वाले लोगों से पुलिस पूछताछ की मानक प्रक्रियाओं से संबंधित अधिसूचना 21-01-2016 को जारी की। यह लिंक http://www.morth.nic.in/showfile.asp?lid=2002 पर उलब्ध है।

 

 

 

 

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