शिमला: नगर निगम का टैक्स चेक बाउंस हुआ तो देना होगा 1000 रुपये जुर्माना

शिमला: राजधानी शिमला में नगर निगम को दिया चैक यदि बाउंस होता है तो 1000 रुपए का जुर्माना देना होगा। अब से जब भी कोई संपत्ति कर, कूड़े के बिल से लेकर अन्य तरह का भुगतान चेक से करेंगे तो उन्हें अपने बैंक खाते मे न्यूनतम जमा का ध्यान रखना होगा, वरना एक हजार रुपए जुर्माना होगा। पहले चैक बाउंस होने पर नगर निगम कोई कार्रवाई नहीं कर पाता था। महापौर सुरेंद्र चौहान की अध्यक्षता हुई वित्त कमेटी की बैठक में यह निर्णय लिया गया। निगम की आय बढ़ाने को लेकर मेयर व डिप्टी मेयर के सम्मेलन में पारित हुए प्रस्तावों को भी मंजूरी दी गई। शहर में खाली पड़ी जमीनों का रिकॉर्ड भी निगम ने माँगा है।

नगर निगम महापौर सुरेंद्र चौहान ने जानकारी देते हुए कहा कि कहा कि शहर में बैंच लगाने व व्हील चेयर व सड़कों को खुला करने के लिए 60 लाख रुपए के एस्टीमेट भी पास किए गए हैं। इन सब के लिए फंडिंग सतलुज जल विद्युत निगम के माध्यम से नगर निगम को दी जानी है। उन्होंने कहा कि यह मामला जल विद्युत निगम प्रबंधन के समक्ष उठाया था। प्रबंधन ने पत्र भेजकर निगम से एस्टीमेट की मांग की है इसमें निगम प्रबंधन से एस्टीमेट मांगे हैं, ताकि इन कार्यों को करवाया जा सके। महापौर सुरेंद्र चौहान ने कहा कि गत दिनों आयोजित किये गए मेयर और डिप्टी मेयर के सम्मेलन में आए प्रस्ताव को वित्त कमेटी ने मंजूरी दे दी है। अब शनिवार को होने की होने वाली निगम की मासिक बैठक में यह प्रस्ताव लाया जाना है ताकि उन्हें लागू किया जा सके।

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