शिमला: राज्य निर्वाचन आयोग ने प्रदेश में जारी पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचन कार्यक्रम के दृष्टिगत लागू की गई आदर्श आचार संहिता के प्रावधानों से नगर निगम शिमला को मुक्त रखा है।
आयोग के एक प्रवक्ता ने आज यहां कहा कि अब प्रदेश के जिला कांगड़ा, लाहौल स्पिती व जिला चम्बा के विकास खण्ड भरमौर व पांगी के साथ नगर निगम शिमला की परिधि में भी आदर्श आचार संहिता लागू नहीं होगी। राज्य निर्वाचन आयोग ने इस संदर्भ में अधिसूचना जारी कर दी है।