सोलन: आवश्यक आदेश…

जिला में सभी प्रकार की सामाजिक, धार्मिक, खेलकूद, मनोरंजन, सांस्कृतिक, राजनीतिक समारोहों एवं विवाह तथा अन्तिम संस्कार में किसी भवन के भीतर अथवा कवर क्षेत्र में कुल क्षमता का 50 प्रतिशत अथवा अधिकतम 100 व्यक्ति एकत्र हो सकेंगे,क्षमता निर्धारण में उपरोक्त में कम संख्या मान्य होगी

सोलन: मुख्य सचिव एवं राज्य कार्यकारी समिति के अध्यक्ष द्वारा प्रदेश में कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत 14 जनवरी, 2022 को जारी संशोधित दिशा-निर्देशों के अनुरूप जिला दण्डाधिकारी सोलन कृतिका कुलहरी ने सोलन जिला में विभिन्न दिशा-निर्देशों के सम्बन्ध में संशोधित आदेश जारी किए हैं।

संशोधित आदेशों के अनुसार जिला में सभी प्रकार की सामाजिक, धार्मिक, खेलकूद, मनोरंजन, सांस्कृतिक, राजनीतिक समारोहों एवं विवाह तथा अन्तिम संस्कार में किसी भवन के भीतर अथवा कवर क्षेत्र में कुल क्षमता का 50 प्रतिशत अथवा अधिकतम 100 व्यक्ति एकत्र हो सकेंगे। क्षमता निर्धारण में उपरोक्त में कम संख्या मान्य होगी।

आदेशों के अनुसार खुले स्थान में कुल क्षमता का 50 प्रतिशत अथवा अधिकतम 300 व्यक्ति (जो भी कम हो) एकत्र होने की अनुमति होगी। जनसमूह के एकत्र होने के सम्बन्ध में क्षेत्र के उपमण्डलाधिकारी अथवा स्थानीय प्रशासन को पूर्व में सूचित करना होगा। प्रशासन स्थानीय स्तर पर कोविड-19 की स्थिति के अनुरूप उचित अतिरिक्त शर्तें लागू कर सकेंगे।

जिला सोलन के सभी सम्बन्धित तहसीलदार, नायब तहसीलदार, थाना प्रभारी एवं ग्राम पंचायत प्रधान अपने-अपने क्षेत्र में होने वाली सभाओं एवं समारोहों में कोविड-19 से बचाव के लिए उचित व्यवहार एवं सुरक्षा मानकों का पूर्ण अवलोकन सुनिश्चित बनाएंगे।

सभी होटल, रेस्तरां, ढाबा तथा खानपान के अन्य स्थलों को रात्रि 10.00 बजे तक खुला रखने की अनुमति होगी। भोजन को पैक कर लेकर जाने अथवा होम डिलीवरी को अधिमान दिया जाएगा। रेहड़ी एवं सड़क के किनारे किओस्क में खाने की अनुमति नहीं होगी।

10 जनवरी, 2022 को जारी आदेशों के अनुरूप अन्य सभी प्रतिबन्ध एवं छूट तथा नियम एवं शर्तें यथावत रहेंगी।

यह आदेश तुरन्त प्रभाव से आगामी आदेशों तक लागू हो गए हैं।

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