शिमला: मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह को सीडी कांड मामले में सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत देते हुए एसएम कटवाल की याचिका को खारिज कर दिया है। एसएम कटवाल ने हाईकोर्ट के फैसले को विशेष अनुमति याचिका के माध्यम से चुनौती दी थी।
मामले की सुनवाई के दौरान जस्टिस वी गोपाला गौड़ा और जस्टिस अमिताभ राय की खंडपीठ ने वीरभद्र सिंह के खिलाफ सबूत मिलने के बाद याचिका को खारिज कर दिया। इससे पहले 24 दिसंबर 2012 को निचली अदालत वीरभद्र सिंह को मामले में बरी किया था। बहुचर्चित सीडी में मोहन मिकन और अंबुजा सीमेंट कंपनी से रिश्वत लेकर उन्हें लाभ पहुंचाने का आरोप लगाए गए थे। एसएम कटवाल ने वीरभद्र सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई थी। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट से याचिका खारिज होने के बाद उन्हें बड़ी राहत मिली है।