शिमला: प्रदेश के बहुचर्चित कोटखाई प्रकरण में अब सीबीआई ने कोर्ट से इसकी मॉनिटरिंग बंद करने की गुहार लगाई है। कोर्ट में सीबीआई ने इसको लेकर एप्लीकेशन पहले दायर की थी जिस पर बुधवार को कोर्ट में सुनवाई हुई। जस्टिस संजय करोल और संदीप शर्मा की खंडपीठ ने फिलहाल इस मामले की सुनवाई 9 अगस्त तक टाल दी है।
सीबीआई के वकील ने मांग की थी कि इस एफिडेविट को चार्जशीट का हिस्सा बनाया जाए। उन्होंने कोर्ट में तर्क दिया कि जब किसी मामले में चार्जशीट दाखिल कर दी जाती है तो उसके बाद मॉनिटरिंग नहीं होनी चाहिए, जिसको लेकर अर्जी दायर की थी। उल्लेखनीय है कि सीबीआई ने कोटखाई गुड़िया मामले में चार्जशीट दाखिल कर मामले को सुलझाने का दावा किया था। इस मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार भी किया है। इस मामले की कोर्ट शुरू से ही मॉनिटरिंग कर रहा है।
हाईकोर्ट की खंडपीठ ने सीबीआई की अर्जी पर अंतिम फैसला न देते हुए अगली सुनवाई 9 अगस्त को होने के आदेश जारी किए। सीबीआई के वकील अंशुल बंसल ने कहा कि आरोपी के खिलाफ जिला एवं सत्र न्यायालय में ट्रायल शुरू हो चुका है।
सूरज की कस्टोडियल डैथ मामले में जेल में बंद पुलिस कर्मियों द्वारा इस मामले में जो भी शपथ पत्र दायर किए गए हैं, उन पर भी सुनवाई अब 9 अगस्त को होगी।