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जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण को सुनिश्चित करने व शत प्रतिशत ऑनलाइन करवाने के निर्देश

शिमला: जन्म एवं मृत्यु की घटनाओं का पंजीकरण समयबद्ध सुनिश्चित करने के लिए सभी जिला रजिस्ट्रार (जन्म एवं मृत्यु) अपने अधीन निजी अस्पतालों की सूची की उपलब्धता सुनिश्चित करें। यह जानकारी आज निदेशक जनगणना कार्य एवं नागरिक पंजीकरण तथा संयुक्त रजिस्ट्रार (जन्म एवं मृत्यु) डॉ. अभिषेक जैन ने प्रदेश में नागरिक पंजीकरण प्रणाली में सुधार के लिए जनगणना कार्य निदेशालय में आयोजित समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए दी।

उन्होंने बैठक के दौरान राज्य में जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण को सुनिश्चित करने तथा शत प्रतिशत ऑनलाइन करवाने हेतु आवश्यक निर्देश अधिकारियों को दिये। उन्होंने कहा कि इस संबंध में ली जाने वाली फीस को अधिनियम के तहत ही लिया जाए। उन्होंने कहा कि सभी रजिस्ट्रार अपने क्षेत्र में होने वाली मृत्यु घटनाओं की सूचना निर्वाचन पंजीयन अधिकारी को समय पर भिजवाना सुनिश्चित करें।

उन्होंने जन्म एवं मृत्यु केंद्रों में मौजूद रजिस्ट्रर व रिकॉर्ड की दरूस्ती व तुरंत मुकम्मल करने के निर्देश भी दिये। उन्होंने कहा कि जिला रजिस्ट्रार समय-समय पर अपने अधीन पंजीकरण केंद्रों का अवश्य निरीक्षण करें। उन्होंने जन्म एवं मृत्यु से संबंधित नियमों की जानकारी के लिए नागरिक पंजीकरण कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण के लिए कार्यशालाएं आयोजित करने पर भी बल दिया। उन्होंने कहा कि जिला के स्वास्थ्य कार्यकर्ता अपने क्षेत्र की जन्म एवं मृत्यु की सूचना स्थानीय रजिस्ट्रार को समय पर उपलब्ध करवाएं।

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