- पेयजल आपूर्ति सुचारू होने के उपरांत लिया जाएगा आगामी निर्णय
शिमला: जिला दंडाधिकारी शिमला अमित कश्यप ने आज यहां बताया कि हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय शिमला के आदेशों की अनुपालना करते हुए शिमला नगर नियोजन क्षेत्र में भवन निर्माण कार्य पर एक सप्ताह के लिए पूर्ण रूप से रोक लगा दी गई है। पेयजल आपूर्ति सुचारू होने के उपरांत इस बारे आगामी निर्णय लिया जाएगा। स्थिति सामान्य होने के उपरांत इस विषय में आगामी निर्णय, गठित कमेटी, उपायुक्त शिमला/आयुक्त नगर निगम शिमला या स्थिति की निगरानी के लिए अन्य कोई कमेटी गठित कर लिया जाएगा।
उन्होंने बताया कि शिमला नगर निगम क्षेत्र में कार वाशिंग कार्य पर भी एक सप्ताह के लिए पूर्ण रूप से पाबंदी रहेगी। यह पाबंदी तत्काल प्रभाव से लागू होगी। इस पाबंदी के बारे में आगामी निर्णय, परिस्थितियों के आधार पर/परिस्थिति सामान्य होने पर राज्य या आयुक्त नगर निगम द्वारा गठित कमेटी द्वारा लिया जाएगा।