घग्गर व सहायक नदियों में प्रदूषित कचरे की जांच व इसे रोकने के लिए विशेष कार्यबलों का गठन

प्रदेश में जिला कल्याण समितियां गठित

शिमला: हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्य में कल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए जिला कल्याण समितियों के गठन की अधिसूचना जारी कर दी है। मंत्रिमण्डल के सदस्य जिला स्तर पर गठित इन समितियों के अध्यक्ष होंगे।  समितियां सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के माध्यम से कार्यान्वित की जा रही कल्याणकारी योजनाओं के लिये परामर्शी के रूप में कार्य करेंगी। योजनाओं को अनुमोदित करेगी, अपने सुझाव देंगी और योजनाओं का स्वरूप तैयार करेगी।

विधानसभा अध्यक्ष डॉ. राजीव बिन्दल को जिला कल्याण समिति सिरमौर, सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य मंत्री महिन्द्र सिंह ठाकुर को जिला कल्याण समिति मण्डी का अध्यक्ष बनाया गया है। इसी प्रकार खाद्य आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्री किशन कपूर को जिला कल्याण समिति कांगड़ा, शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज को जिला कल्याण समिति शिमला, बहुद्देश्य परियोजनाएं एवं ऊर्जा, गैर पारम्परिक ऊर्जा स्त्रोत मंत्री अनिल शर्मा को जिला कल्याण समिति किन्नौर, कृषि मंत्री डॉ. राम लाल मारकण्डा को जिला कल्याण समिति लाहौल-स्पिति, स्वास्थ्य मंत्री विपिन सिंह परमार को जिला कल्याण समिति बिलासपुर, ग्रामीण विकास, पंचायती राज एवं पशुपालन मंत्री वीरेन्द्र कंवर को जिला कल्याण समिति ऊना, उद्योग मंत्री बिक्रम सिंह को जिला कल्याण समिति हमीरपुर, वन मंत्री गोबिन्द सिंह ठाकुर को जिला कल्याण समिति कुल्लू, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉ. राजीव सैजल को जिला कल्याण समिति सोलन तथा विधानसभा उपाध्यक्ष हंस राज को जिला कल्याण समिति चम्बा का अध्यक्ष बनाया गया है।

सम्बन्धित जिले से राज्य/लोक सभा के सांसद, विधायक, नगर पंचायत, नगर परिषद, नगर निगम के प्रधान/महापौर समिति के गैर सरकारी सदस्य के रूप में शामिल किए गए हैं। सम्बन्धित जिलों के उपायुक्त, समिति के उपाध्यक्ष होंगे। इसी प्रकार सम्बन्धित जिलों के समस्त उप-मण्डलाधिकारी, जिला उद्योग के महाप्रबन्धक, उच्च शिक्षा के उप निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा के उप निदेशक, डी.आर.डी. के परियोजना अधिकारी, जिला पंचायत अधिकारी, तहसील कल्याण अधिकारी, जिला कार्यक्रम अधिकारी तथा बाल विकास परियोजना अधिकारी समिति के सदस्य के रूप में शामिल हैं। सम्बन्धित जिलों के समस्त जिला कल्याण अधिकारी समितियों के सदस्य सचिव के रूप में शामिल हैं।

जिला कल्याण समिति का कार्य परामर्श देना है तथा समिति के सदस्यों के सुझाव आवश्यकता अनुसार योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए विभागों को अनुमोदनार्थ भेजे जाएंगे। समिति का कार्यकाल तीन वर्ष होगा, लेकिन समिति के गैर सरकारी सदस्यों सांसद, विधायक, प्रधान, मेयर का कार्यकाल लोक सभा/ राज्य सभा, नगर निगम/ नगर परिषद/ नगर पंचायत के कार्यकाल के समरूप होगा।

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