कुल्लू: अंतरराष्ट्रीय कुल्लू दशहरा उत्सव-2026 के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए जिला दंडाधिकारी कुल्लू डॉ. अमित कुमार शर्मा ने ड्रोन तथा अन्य हवाई गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाने संबंधी अतिरिक्त आदेश जारी किए हैं।
जिला दंडाधिकारी द्वारा जारी आदेश के अनुसार, 21 से 27 अक्तूबर तक दशहरा उत्सव क्षेत्र और उसके आसपास ड्रोन उड़ाने, पैराग्लाइडिंग तथा हॉट एयर बैलून सहित अन्य हवाई गतिविधियों पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। इन गतिविधियों के संचालन के लिए पुलिस अधीक्षक, कुल्लू से पूर्व लिखित अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य होगा।
आदेश में स्पष्ट किया गया है कि सभी ड्रोन संचालकों को ड्रोन नियम, 2021 तथा नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) और नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों का कड़ाई से पालन करना होगा।
हालांकि, नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) अथवा किसी अन्य सक्षम प्राधिकरण से वैध अनुमति प्राप्त संस्थाओं पर ये प्रतिबंध लागू नहीं होंगे।
यह आदेश जिला दंडाधिकारी द्वारा 15 अक्तूबर, 2026 को जारी आदेश संख्या 4540/एमए के आंशिक संशोधन के तहत भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के अंतर्गत जारी किया गया है। पूर्व आदेश की अन्य सभी शर्तें यथावत रहेंगी तथा यह अतिरिक्त आदेश उसी का अभिन्न अंग होगा।