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ऑनलाइन माध्यम से मुख्यमंत्री सहारा योजना के लिए करें आवेदन

हिमाचल: मुख्यमंत्री सहारा योजना का संचालन एवं क्रियान्वयन अब सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा किया जा रहा है। यह जानकारी ज़िला कल्याण अधिकारी सोलन विवेक अरोड़ा ने दी।

विवेक अरोड़ा ने कहा कि मुख्यमंत्री सहारा योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के गंभीर एवं दीर्घकालिक बीमारियों से ग्रसित रोगियों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है।

उन्होंने कहा कि योजना के तहत पार्किसन रोग, मैलिग्नेंट कैंसर, स्थाई दिव्यांगता के साथ लकवा से पीड़ित एवं दीर्घकालिक उपचाराधीन अथवा शय्याग्रस्त मरीज, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, हीमोफीलिया, थैलेसीमिया, तीव्र अथवा दीर्घकालिक गुर्दा विफलता से ग्रसित मरीज तथा ऐसी अन्य गंभीर बीमारियों से पीड़ित व्यक्ति जिसके कारण वह स्थाई रूप से कार्य करने में असमर्थ हो गया हो, को लाभ दिया जाता है।

विवेक अरोड़ा ने कहा कि हिमाचल सरकार द्वारा मुख्यमंत्री सहारा योजना के तहत आवेदन से भुगतान तक की प्रक्रिया का डिजिटाईजेशन कर सम्पूर्ण प्रक्रिया के संचालन का आधुनिकीकरण करने के लिए एक नया ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म तैयार किया गया है। इससे आवेदकों को सभी योजनाओं का लाभ एक ही सिंगल विंडो प्लेटफॉर्म के माध्यम से ऑनलाइन प्राप्त हो सकेगा।

उन्होंने कहा कि जिन आवेदकों व लाभार्थियों के आवेदन हिमाचल प्रदेश राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा सोसाइटी द्वारा लम्बित रखे गए थे उन्हें भी सहायता राशि के लिए पुनः आवेदन करना होगा।

ज़िला कल्याण अधिकारी ने कहा कि इच्छुक व लम्बित आवेदक अपना आवेदन ऑनलाइन माध्यम से https://himparivar.hp.gov.in/ekalyan से या नज़दीकी लोक मित्र केन्द्र से करवा सकते हैं। उन्होंने कहा कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता लाभार्थियों की पहचान व सत्यापन और प्रक्रियात्मक औपचारिकताओं को पूरा करने में आवश्यक सहायता करेगी।

उन्होंने कहा कि आवेदक जानकारी के लिए ज़िला कल्याण अधिकारी अथवा तहसील कल्याण अधिकारी से सम्पर्क कर सकते हैं।

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