श्रद्धालुओं की सुरक्षा के दृष्टिगत जिला दंडाधिकारी ने जारी किये आदेश
बिलासपुर: जिला दण्डाधिकारी, बिलासपुर राहुल कुमार ने श्रावण अष्टमी मेले के दौरान श्री नैना देवी जी मंदिर में उमड़ने वाली श्रद्धालुओं की भीड़ तथा यातायात को सुचारु एवं सुरक्षित बनाए रखने के उद्देश्य से हिमाचल प्रदेश मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 115 के तहत आदेश जारी किए हैं। यह आदेश आगामी 13 अगस्त से 23 अगस्त तक प्रभावी रहेगा।
जारी आदेशों के अनुसार, मेला अवधि के दौरान टोबा से श्री नैना देवी जी मंदिर जाने वाले मार्ग पर केवल बसों एवं अन्य यात्री वाहनों को ही आवागमन की अनुमति होगी तथा ट्रक, ट्रैक्टर, ट्रॉली एवं अन्य भारी वाहनों के मंदिर की ओर आवागमन पर प्रतिबंध रहेगा।
इसके अतिरिक्त, हिमाचल प्रदेश की सीमा अर्थात गड़ामोड़ा तथा ग्वालथाई (भाखड़ा) टोबा से आगे श्री नैना देवी जी में ट्रक, ट्रैक्टर एवं ट्रॉली जैसे मालवाहक वाहनों के आगे जाने पर भी रोक रहेगी। इन स्थानों से आगे केवल बसों एवं अन्य यात्री वाहनों को ही श्री नैना देवी जी मंदिर की ओर जाने की अनुमति होगी।
जिला प्रशासन ने श्रद्धालुओं, वाहन चालकों तथा आम नागरिकों से निर्धारित यातायात व्यवस्था की कड़ाई से पालन करने की अपील की है।