- नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, ने प्रदेश को लक्ष्य दिया 10 मेगावाट, मंजूर किए 54 करोड़ 7 लाख 50 हजार रूपए
- पहली किश्त 5 करोड़ 40 लाख 75 हजार जारी
शिमला : अपने घरों की छत पर सोलर पावर प्लांट से बिजली पैदा करने हेतु नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय 7० प्रतिशत अनुदान प्रदान करता है। इन पावर प्लांट की स्थापना हेतु हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा सौर ऊर्जा नीति अधिसूचित की है। 10 स्क्वेयर मीटर की छत पर एक किलोवाट का सोलर पावर प्लांट लगाने पर लगभग 24,000 खर्च करना होगा। अपनी बिजली खपत के बाद लोग शेष उत्पादित बिजली को हिमाचल प्रदेश बिजली बोर्ड लिमिटेड को 5 रूपए प्रति यूनिट के हिसाब से बेच सकेंगे। इसके लिए सम्बंधित उपभोक्ता को अपने क्षेत्र के विद्युत उपमण्डल अधिकारी से सम्पर्क करना पड़ेगा व लिखित में बिजली क्रय हेतु सहमति पत्र लेना होगा। विद्युत विभाग हर ऐसे घर में जहां छत पर सोलर पावर प्लांट लगान हो उपभोक्ता के खर्चे पर टू वे मीटर प्रदान करेगा। इससे न केवल लोगों को स्वच्छ ऊर्जा प्राप्त होगी, बल्कि बिजली के बिलों में भी भारी कटौती के साथ यह कमाई का साधन भी होगा। आवेदन पत्र व पंजीकृत कम्पनियों की सूची हिम ऊर्जा की वेबसाईट पर उपलब्ध है।