पंचायतीराज संस्थाओं के दूसरे चरण में जिला की 58 ग्राम पंचायतों में होगा मतदान
बिलासपुर: जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) एवं उपायुक्त बिलासपुर राहुल कुमार ने कहा कि जिला बिलासपुर में पंचायती राज संस्थाओं के तीसरे व अंतिम चरण में 30 मई को होने जा रहे मतदान के लिए प्रशासन ने सभी तैयारियों को पूर्ण कर लिया है। तीसरे चरण में जिला की 58 ग्राम पंचायतों में कुल 86 हजार 676 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। जिनमें 43 हजार 448 पुरुष तथा 43 हजार 228 महिला मतदाता शामिल हैं।
उन्होंने बताया कि जिला में तीसरे चरण के लिए कुल 326 मतदान केंद्र स्थापित किए गए हैं। जिनमें 227 मतदान केंद्र सामान्य श्रेणी के, 74 संवेदनशील तथा 25 अति संवेदनशील मतदान केंद्र शामिल हैं। उन्होंने बताया कि सभी संवेदनशील और अति संवेदनशील मतदान और मतगणना केंद्रों पर सुरक्षा व्यवस्था के विशेष प्रबंध किए गए हैं ताकि मतदान और मतगणना प्रक्रिया शांतिपूर्ण, निष्पक्ष एवं पारदर्शी ढंग से संपन्न हो सके।
उपायुक्त ने बताया कि तृतीय चरण में सदर विकास खंड की 15 पंचायतों के 79 वार्ड, घुमारवीं विकास खंड की 21 पंचायतों के 123 वार्ड, झंडूता विकास खंड की 15 पंचायतों के 87 वार्ड तथा श्री नैना देवी जी विकास खंड की 7 पंचायतों के 37 वार्डों सहित कुल 326 वार्ड शामिल हैं।
राहुल कुमार ने मतदाताओं से अपील करते हुए कहा है कि सभी मतदाता लोकतंत्र के इस महापर्व में बढ़-चढ़ कर भाग लें तथा बिना किसी भय या प्रलोभन के अपने मताधिकार का प्रयोग करें। उन्होंने कहा कि मतदान के दौरान निर्वाचन आयोग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन करना प्रत्येक मतदाता की जिम्मेदारी है।
उन्होंने कहा कि मतदान दिवस पर प्रत्येक मतदाता अपने साथ निर्वाचन आयोग द्वारा जारी एपिक कार्ड अथवा कोई वैध पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट या पैन कार्ड अवश्य लेकर आएं। मतदाता मतदान केंद्र पहुंचने से पहले मतदाता सूची में अपना नाम तथा क्रमांक संख्या अवश्य जांच लें। मतदान का समय सुबह 7 बजे से अपराह्न 3 बजे तक निर्धारित किया गया है।
उन्होंने कहा कि मतदान केंद्रों पर शांति एवं अनुशासन बनाए रखें तथा महिला, दिव्यांग और बुजुर्ग मतदाताओं का सहयोग करें। मतदाता अपनी बारी का धैर्यपूर्वक इंतजार करें तथा गर्मी से बचाव के लिए अपने साथ छाता और पानी आदि लेकर आएं। मतदान की गोपनीयता बनाए रखना प्रत्येक मतदाता की जिम्मेदारी है, इसलिए बैलेट पेपर पर मुहर लगाते समय किसी को भी मतदान की जानकारी न दें।
उपायुक्त ने मतदाताओं से यह भी आग्रह किया है कि मतदान केंद्र के भीतर मोबाइल फोन या कैमरा लेकर न जाएं। मतदान केंद्र के 100 मीटर के दायरे में किसी भी राजनीतिक दल का चुनाव चिन्ह, टोपी, गमछा, पर्चा या प्रचार सामग्री प्रतिबंधित है। उन्होंने कहा कि किसी भी प्रकार के प्रलोभन में आकर मतदान न करें तथा किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर वोट डालने का प्रयास न करें। बैलेट पेपर की फोटो खींचना तथा मतदान की गोपनीयता भंग करना दंडनीय अपराध है। मतदाता बैलेट पेपर पर हस्ताक्षर या नाम न लिखें तथा केवल निर्धारित चुनाव चिन्ह पर ही मुहर लगाएं।
उन्होंने कहा कि ग्राम पंचायतों के मतों की गणना मतदान समाप्त होने के बाद की जाएगी जबकि पंचायत समिति एवं जिला परिषद के मतों की गणना 31 मई को निर्धारित मतगणना स्थलों में की जाएगी।
तीसरे चरण में जिला की इन 58 ग्राम पंचायतों में होगा मतदान
जिला बिलासपुर में पंचायती राज संस्थाओं के तृतीय एवं अंतिम चरण 30 मई को 58 ग्राम पंचायतों में मतदान करवाया जाएगा, जिनमें विकास खण्ड झण्डुता की ग्राम पंचायत डूडीयां, बडगांव गलू, बलोह, सनीहरा, नघियार, घंडीर, मौहीं, बडोल, बैरी-दडौला, निहाण, विजयपुर, दाडी-भाडी, बाला, दसलेहडा तथा झण्डुता शामिल है। इसी तरह विकास खण्ड घुमारवीं के अंतर्गत ग्राम पंचायत बकरोआ, पनौल, सियुनखास, मल्यावर, हवाण, कोठी, छत, पपलाह, तलवाड़ा, कोट, मैहरीकाथला, पटेर, सलाओं उपरली, लैहडीसरेल, तडौन, दधोल, पलासला, घुमारवीं, बाड़ी मंझेडवां, तियुणखास तथा छदोह जबकि विकास खण्ड सदर के अंतर्गत ग्राम पंचायत नौणी, बेनला-ब्राह्मणा, कंदरौर, जमथल, धौनकोठी, सोलग जुरासी, नोग, स्योहला, मैहथी, कल्लर, निहारखन बासला, दिगथली, सोलधा, भोली तथा ओयल शामिल है। इसी दिन श्रीनैना देवी जी विकासखण्ड के अंतर्गत ग्राम पंचायत बैहल, नकराणा, सलोआ, ग्वालथाई, तरसूह, कोलांवाला टोबा तथा रौडजामन ग्राम पंचायतों में चुनाव संपन्न होगा।