बिलासपुर: जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) एवं उपायुक्त बिलासपुर राहुल कुमार ने राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी अधिसूचना की जानकारी देते हुए बताया कि श्री नैना देवी जी विकास खंड के अंतर्गत ग्राम पंचायत टाली में 26 मई को होने वाला प्रधान पद का चुनाव रद्द कर दिया गया है।
उन्होंने राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी अधिसूचना के हवाले से बताया कि ग्राम पंचायत टाली में प्रधान पद के लिए चुनाव लड़ रहीं दो प्रत्याशी क्रमशः कमलेश पत्नी राम कृष्ण तथा मीरा देवी पत्नी जय पाल सरकारी दायित्वों का निर्वहन कर रही थीं। इनमें कमलेश मिड-डे मील कार्यकर्ता तथा मीरा देवी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के रूप में कार्यरत हैं तथा दोनों प्रत्याशियों ने यह तथ्य नामांकन प्रक्रिया के दौरान छिपाया गया है।
अधिसूचना में स्पष्ट किया गया है कि पंचायती राज विभाग द्वारा पूर्व में जारी स्पष्टीकरण के अनुसार मिड-डे मील कार्यकर्ता तथा आंगनबाड़ी कार्यकर्ता पंचायत चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य श्रेणी में आते हैं तथा इस संबंध में राज्य निर्वाचन आयोग ने पूर्व में भी आवश्यक निर्देश जारी किए हैं।
राज्य निर्वाचन आयोग ने मामले की समीक्षा के उपरांत यह पाया है कि प्रधान पद के नामांकन पत्रों की जांच प्रक्रिया प्रभावित हुई है तथा वर्तमान परिस्थितियों में चुनाव प्रक्रिया को आगे बढ़ाना उचित नहीं होगा। इसी के चलते संविधान के अनुच्छेद 243-के, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 के अनुभाग 160, हिमाचल प्रदेश पंचायतीराज चुनाव नियम 1994 के नियम 32(5) तथा संबंधित चुनाव नियमों के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आयोग ने ग्राम पंचायत टाली में प्रधान पद के चुनाव को तत्काल प्रभाव से स्थगित करने के आदेश जारी किए हैं।
आयोग ने निर्देश दिए हैं कि प्रधान पद से संबंधित सभी नामांकन पत्र एवं अभिलेख सीलबंद कर रिटर्निंग अधिकारी की अभिरक्षा में सुरक्षित रखे जाएंगे। इसके अतिरिक्त प्रधान पद हेतु जारी सभी मतपत्र वापस लेकर सुरक्षित रखे जाएंगे तथा यदि कोई डाक मतपत्र जारी अथवा प्राप्त हुए हैं तो उन्हें भी सीलबंद कर सुरक्षित रखने के निर्देश दिए गए हैं।
इसके अतिरिक्त ग्राम पंचायत टाली में प्रधान पद को छोड़कर अन्य सभी पदों के चुनाव पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार संपन्न करवाए जाएंगे।