बूथ के 100 मीटर के दायरे में प्रचार गतिविधियों पर पूर्ण प्रतिबंध; मतदान केंद्रों के आस-पास हथियारों पर भी रहेगी पूर्ण पाबंदी

हमीरपुर: जिला की 242 ग्राम पंचायतों में 26, 28 और 30 मई को तीन चरणों में होने वाले मतदान को स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्वक ढंग से संपन्न करवाने के लिए उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) गंधर्वा राठौड़ ने हिमाचल प्रदेश पंचायतीराज अधिनियम-1994 की धारा 158-जी के तहत आदेश जारी करते हुए मतदान के दिन सभी मतदान केंद्रों के 100 मीटर के दायरे में सभी तरह की प्रचार गतिविधियों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया है।

उन्होंने बताया कि मतदान के दिन सभी मतदान केंद्रों के 100 मीटर के दायरे में किसी भी तरह की प्रचार सामग्री प्रदर्शित करने, मतदाताओं को लुभाने या प्रभावित करने से संबंधित अन्य सभी गतिविधियों पर पूर्ण पाबंदी रहेगी।

हिमाचल प्रदेश पंचायतीराज अधिनियम-1994 की धारा 158एन के तहत एक अन्य आदेश जारी करते हुए जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) ने मतदान केंद्रों और इसके आस-पास के क्षेत्रों में हथियार लेकर चलने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया। मतदान डयूटी पर तैनात अधिकारियों एवं कर्मचारियों पर यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा। उन्होंने बताया कि इन आदेशों का उल्लंघन करने वाले लोगों के खिलाफ हिमाचल प्रदेश पंचायतीराज अधिनियम-1994 और आर्म्स एक्ट-1959 के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

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