सुंदरनगर: राज्य निर्वाचन आयोग हिमाचल प्रदेश ने स्पष्ट किया है कि हाल ही में हुए बार काउंसिल चुनाव में मतदान कर चुके अधिवक्ता भी नगर निकाय एवं पंचायती राज संस्थाओं के आम चुनाव-2026 में अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे।
इस संबंध में निर्वाचन अधिकारी एवं एसडीएम सुंदरनगर अमर नेगी ने जानकारी देते हुए बताया कि जिन अधिवक्ताओं की बाएं हाथ की तर्जनी उंगली पर बार काउंसिल चुनाव के दौरान अमिट स्याही लगी हुई है, उन्हें केवल इसी आधार पर मतदान से वंचित नहीं किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार यदि कोई अधिवक्ता बार काउंसिल चुनाव में मतदान कर चुका है और उसकी तर्जनी उंगली पर अमिट स्याही लगी हुई है, तो वह मतदान दल के समक्ष अपना अधिवक्ता परिचय पत्र अथवा बार काउंसिल पहचान पत्र प्रस्तुत करेगा। पहचान सुनिश्चित होने के उपरांत उसे मतदान की अनुमति प्रदान की जाएगी।
आयोग ने यह भी स्पष्ट किया है कि ऐसे मतदाताओं को मतदान की अनुमति देने से पूर्व उनके दाएं हाथ की तर्जनी उंगली पर अमिट स्याही लगाई जाएगी।
राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार यह व्यवस्था चुनाव प्रक्रिया के सुचारू संचालन, मतदाताओं की उचित पहचान तथा निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लागू की गई है।














