सोलन : पंचायत समिति सोलन के वार्डों की आरक्षण की अधिसूचना

सोलन : उपायुक्त सोलन मनमोहन शर्मा ने हिमाचल प्रदेश पंचायती राज विभाग से प्राप्त निर्देशों की अनुपालना में उपायुक्त कार्यालय सोलन द्वारा 05 अप्रैल, 2026 को जारी अधिसूचना को वापिस लेते हुए हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 78 तथा हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम 28 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचन वर्ष 2026 के दृष्टिगत ज़िला सोलन की पंचायत समिति सोलन के निर्वाचन क्षेत्रों (वार्डों) के विभिन्न श्रेणियों के लिए आरक्षण के लिए सूचना पुनः अधिसूचित की है।

अधिसूचना के अनुसार जाबल झमरोट, वार्ड नम्बर 1 महिला, जाडली, वार्ड नम्बर 2 अनुसूचित जाति महिला, शड़ीयाणा, वार्ड नम्बर 03 अनुसूचित जाति, देवठी, वार्ड नम्बर 4 अनुसूचित जाति, बसाल, वार्ड नम्बर 5 अनुसूचित जाति, सेरी, वार्ड नम्बर 6 अनारक्षित, सलोगड़ा, वार्ड नम्बर 7 अनारक्षित, जौणाजी, वार्ड नम्बर 8 अनुसूचित जाति महिला, शमरोड़, वार्ड नम्बर 9 महिला, ओच्छघाट, वार्ड नम्बर 10 महिला, सन्होल, वार्ड नम्बर 11 महिला, सपरून, वार्ड नम्बर 12 महिला, बड़ोग, वार्ड नम्बर 13 अनारक्षित, चेवा, वार्ड नम्बर 14 अनुसूचित जाति महिला, बोहली, वार्ड नम्बर 15 अनारक्षित, भोजनगर, वार्ड नम्बर 16 अनुसूचति जाति महिला तथा डांगरी, वार्ड नम्बर 17 अनारक्षित है।

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