सोलन : उपायुक्त सोलन मनमोहन शर्मा ने हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 125, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम 87 की अनुपालना में पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचन वर्ष 2026 के दृष्टिगत ज़िला सोलन की विकास खण्ड पट्टा की सभी ग्राम पंचायतों के प्रधान पद के लिए विभिन्न श्रेणियों के आरक्षण की सूचना अधिसूचित की है।
अधिसूचना के अनुसार ग्राम पंचायत बढलग में प्रधान पद महिला, ग्राम पंचायत सूरजपुर में अनारक्षित, ग्राम पंचायत मंधाला में महिला, ग्राम पंचायत बरोटीवाला में अनुसूचित जन जाति महिला, ग्राम पंचायत नालका में अनारक्षित, ग्राम पंचायत कालुझण्डा में अनुसूचित जाति, ग्राम पंचायत गोयला में अनुसूचित जाति महिला, ग्राम पंचायत जगजीतनगर में अनारक्षित, ग्राम पंचायत दाड़वा में अनुसूचित जाति महिला, ग्राम पंचायत बुघार कनैता में अनुसूचित जाति, ग्राम पंचायत जाडला में महिला, ग्राम पंचायत चण्डी में अनुसूचित जाति महिला तथा ग्राम पंचायत कृष्णगढ़ में प्रधान पद अनुसूचित जाति वर्ग के लिए आरक्षित किया गया है।
अधिसूचना के अनुसार ग्राम पंचायत बाडियां में प्रधान पद अनारक्षित, ग्राम पंचायत घड़सी में महिला, ग्राम पंचायत ढकरियाणा में महिला, ग्राम पंचायत भावगुड़ी में अनुसूचित जाति, ग्राम पंचायत पट्टानाली में महिला, ग्राम पंचायत कैंडोल में अनुसूचित जाति, ग्राम पंचायत मंढेसर में महिला, ग्राम पंचायत हरिपुर संडोली में अनुसूचित जन जाति, ग्राम पंचायत साईं में अनुसूचित जाति महिला, ग्राम पंचायत सौडी में अनुसूचित जाति महिला, ग्राम पंचायत भटोली कलां में अनारक्षित, ग्राम पंचायत गुल्लरवाला में अनारक्षित तथा ग्राम पंचायत चडियार में प्रधान पद अनारक्षित है।