कुल्लू: जिला कुल्लू में पार्किंग व्यवस्था को सुव्यवस्थित करने तथा यातायात व्यवस्थापन को सुचारू बनाने के उद्देश्य से उपायुक्त एवंजिला मज़िस्ट्रेट, कुल्लू द्वारा मोटर व्हीकल एक्ट, 1988 की धारा 115 के तहत नए पार्किंग एवं नो-पार्किंग जोन अधिसूचित किए गए हैं।
इससे पूर्व 25 मार्च से 23 अप्रैल 2025 तक आम जनता से आपत्तियाँ एवं सुझाव आमंत्रित किए गए थे। प्राप्त सुझावों एवं आपत्तियों की विस्तृत जांच के पश्चात, संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट के आधार पर निम्न स्थानों को पार्किंग/नो-पार्किंग जोन के रूप में अधिसूचित किया गया है—
अधिसूचित पार्किंग एवं नो-पार्किंग क्षेत्रों में गुप्ता न्यूज़ एजेंसी से पुलिस अधीक्षक कार्यालय के मुख्य द्वार तक 30 मीटर क्षेत्र को ऑटो-रिक्शा के लिए पेड पार्किंग घोषित किया गया है, जिसमें 12 रिक्शाओं की क्षमता होगी। इसी तरह पुलिस अधीक्षक कार्यालय से एनिमल हसबेंड्री कार्यालय के मुख्य द्वार तक 30 मीटर स्थान दोपहिया वाहनों के लिए आरक्षित किया गया है, जिसकी क्षमता 45 तय की गई है।
एनिमल हसबेंड्री कार्यालय से डीसी ऑफिस चौक तक 113 मीटर का क्षेत्र, जो वकीलों के चैंबर के सामने पड़ता है, हल्के मोटर वाहनों (LMV) की पेड पार्किंग के रूप में निर्धारित किया गया है, जहां 25 वाहन खड़े हो सकेंगे। वहीं डीसी ऑफिस चौक से प्रथम केमिस्ट शॉप तक 57 मीटर में भी LMV के लिए जगह तय की गई है, जिसकी क्षमता 12 वाहन है।
प्रथम केमिस्ट शॉप से क्षेत्रीय अस्पताल के मुख्य प्रवेश द्वार तक 52 मीटर क्षेत्र को नो-पार्किंग जोन घोषित किया गया है, जहां किसी भी प्रकार का वाहन खड़ा करने पर प्रतिबंध रहेगा।
क्षेत्रीय अस्पताल के मुख्य द्वार से इमरजेंसी गेट तक 15 मीटर क्षेत्र में ऑटो-रिक्शा के लिए पेड पार्किंग की व्यवस्था की गई है, जिसकी क्षमता 5 वाहन है। इमरजेंसी गेट से आगे 105 मीटर में LMV पार्किंग की सुविधा होगी, जहां 23 वाहन खड़े किए जा सकेंगे।
पीएनबी एटीएम से अस्पताल के इमरजेंसी गेट तक का क्षेत्र आपातकालीन वाहनों के लिए समर्पित फ्री पार्किंग घोषित किया गया है, ताकि एम्बुलेंस और अन्य आपातकालीन सेवाओं को बाधा न हो।
इमरजेंसी गेट से प्रेस क्लब कुल्लू तक 25 मीटर स्थान को ऑटो-रिक्शा पेड पार्किंग के रूप में निर्धारित किया