बिलासपुर: जिला दण्डाधिकारी एवं उपायुक्त बिलासपुर राहुल कुमार ने मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 115 के अंतर्गत आदेश जारी करते हुए बताया कि घुमारवीं उपमंडल के गाहर से केट मार्ग के आवश्यक मरम्मत कार्य के चलते सभी प्रकार के यातायात के लिए आगामी 29 नवम्बर, 2025 तक बंद रहेगा।
यह आदेश एम्बुलेंस, स्कूल बसों, वीआईपी वाहनों तथा अन्य आपातकालीन सेवा वाहनों के लिए लागू नहीं होंगे।