हमीरपुर: जिला के सभी मुख्य बाजारों और भीड़-भाड़ वाले क्षेत्रों में त्योहारी सीजन के दौरान आग की घटनाओं को रोकने के लिए जिला प्रशासन ने इन बाजारों में पटाखों की बिक्री एवं भंडारण के लिए अलग से स्थान चिह्नित किए हैं।
इस संबंध में अधिसूचना जारी करते हुए जिलाधीश अमरजीत सिंह ने बताया कि हमीरपुर शहर में ट्राला यूनियन, टौणी देवी में अरमान टेलर शॉप के सामने गायत्री माता मंदिर के पास, उहल में स्कूल के पीछे और जंदड़ू सड़क पर, अवाह देवी में पुलिस चौकी के पास और पैट्रोल पंप से 300 मीटर की दूरी पर, कक्कड़ बाजार में मंदिर के पास, लंबलू में मेला मैदान और गांव खनेउ के खसरा नंबर 927/1-983, सुजानपुर के चौगान में और गांव चबूतरा के खसरा नंबर 1378/1273 में पटाखों की बिक्री की जा सकेगी।
मैहरे में बिजली बोर्ड के मैदान में, बड़सर में न्यायिक परिसर के पास मैदान में, बिझड़ी में ताल स्टेडियम, भोटा में बीएसएनएल कार्यालय के सामने, सलौणी में पटवार सर्कल के निकटवर्ती मैदान, चकमोह के पंचवटी चौक, भरेड़ी के चैंथ खड्ड, जाहू के खेल मैदान, भोरंज में बैलग और सम्मू ताल, सुलगवान में सुनैहल खड्ड के पुल के पास, नादौन में रामलीला मैदान, गलोड़ में मेन बाजार की पार्किंग और कांगू में ग्राम पंचायत मालग के मैदान में पटाखों की बिक्री की जा सकती है। इन स्थानों पर एक क्लस्टर में 50 से अधिक दुकानेें नहीं होनी चाहिए।
जिलाधीश ने सभी दुकानदारों से चिह्नित स्थानों पर ही पटाखों की बिक्री एवं भंडारण करने की अपील की है, ताकि दिवाली के पर्व को उल्लासपूर्वक एवं सुरक्षित ढंग से मनाया जा सके। उन्होंने कहा कि इस आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।