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उपायुक्त शिमला के शराब की बिक्री पर तुरन्त प्रतिबंध लगाने के आदेश 

भीड़भाड़ वाले बाजारों में पटाखों के भंडारण एवं बिक्री पर प्रतिबंध

हमीरपुर: दिवाली के पर्व के दौरान आग की घटनाओं को रोकने के लिए जिला के भीड़भाड़ वाले बाजारों में पटाखों के भंडारण एवं बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है।

इस संबंध में आदेश जारी करते हुए जिलाधीश अमरजीत सिंह ने जिला के मेन बाजारों हमीरपुर, नादौन, सुजानपुर, भोरंज, भोटा, बड़सर, जाहू, भरेड़ी, गलोड़ और बिझड़ी में पटाखों के भंडारण एवं बिक्री पर पाबंदी लगाई है। उन्होंने बताया कि जिला के सभी उपमंडलों के प्रमुख बाजारों में पटाखों के भंडारण एवं बिक्री के लिए पहले ही स्थान निर्धारित कर दिए गए हैं। इन क्षेत्रों के सभी दुकानदार इन्हीं स्थानों पर ही पटाखों की दुकानें लगाएं। संबंधित एसडीएम भी पटाखों की बिक्री के लिए स्थान निर्धारित कर सकते हैं।

जिलाधीश के आदेश के अनुसार 20 अक्तूबर की रात को 8 से 10 बजे तक केवल ग्रीन पटाखे चलाने की ही अनुमति होगी। 125 डेसिबल से अधिक ध्वनि वाले पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। स्वास्थ्य संस्थानों, शिक्षण संस्थानों और अन्य साइलेंस जोन के आस-पास भी पटाखे चलाने पर पाबंदी लगाई गई है।

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