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मण्डी: परीक्षा केन्द्रों के आसपास धारा 163 के तहत रहेगा पूर्ण प्रतिबंध

मण्डी: 14 सितम्बर को संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित एनडीए एवं एनए (द्वितीय) तथा सीडीएस (द्वितीय) परीक्षा के दौरान परीक्षा केन्द्रों के आसपास पूर्ण शांति व्यवस्था बनाए रखना अनिवार्य होगा। सदर मंडी में यह परीक्षा वल्लभ महाविद्यालय मंडी, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय (बाल) मंडी, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय (कन्या) मंडी तथा राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान मंडी में आयोजित की जाएगी।

उपमंडल दण्डाधिकारी मंडी (एसडीएम ) रूपिंदर कौर ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के अंतर्गत आदेश जारी करते हुए बताया कि 14 सितम्बर को प्रातः 8 बजे से सायं 7 बजे तक परीक्षा केन्द्रों के निकट किसी भी प्रकार के सामाजिक, सांस्कृतिक या राजनीतिक आयोजन, जुलूस, धरना, नारेबाजी तथा लाउडस्पीकर के प्रयोग पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।

इसी प्रकार टैंट या मंच लगाने तथा खोलने-सजाने का कार्य भी पूरी तरह वर्जित रहेगा। परीक्षा केन्द्रों के आसपास किसी भी प्रकार के हथियार, लाठी-डंडे, बारूद या अन्य घातक सामग्री लाने-ले जाने पर भी रोक रहेगी। उन्होंने बताया कि परीक्षा अवधि के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस विभाग को आवश्यक प्रबंध करने के निर्देश दिए गए हैं।

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