हमीरपुर : नगर एवं ग्राम योजनाकार हरजिंद्र सिंह ने बताया कि किसी भी क्षेत्र में 1000 वर्गमीटर से अधिक प्लॉट पर निर्माण के लिए नगर एवं ग्राम योजना (टीसीपी) विभाग की पूर्व अनुमति अनिवार्य कर दी गई है।
उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार द्वारा नगर एवं ग्राम योजना अधिनियम 1977 के तहत अधिसूचित योजना क्षेत्रों और विशेष क्षेत्रों में किसी भी निर्माण कार्य के लिए विभाग की पूर्व अनुमति अनिवार्य होती है। अब इन अधिसूचित क्षेत्रों से बाहर के ग्रामीण क्षेत्रों में भी अगर कोई व्यक्ति 1000 वर्गमीटर से अधिक के प्लॉट पर निर्माण करना चाहता है तो उसे भी नगर एवं ग्राम योजना अधिनियम 1977 के तहत विभाग की अनुमति लेनी होगी। ऐसे बड़े निर्माण कार्यों पर टीसीपी एक्ट के विभिन्न प्रावधान लागू होंगे।
नगर एवं ग्राम योजनाकार ने जिला में इस तरह के बड़े निर्माण करवाने वाले लोगों से अपील की है कि वे विभाग की अनुमति अवश्य लें, ताकि उन्हें बाद में कोई दिक्कत न हो।